ITR Deadline : जरूरी खबर : 31 दिसंबर के बाद नहीं सुधरय इनकम टैक्स के गलती, 2025 बीते के पहिली निपटा लव ये काम
ITR Deadline : रायपुर। छत्तीसगढ़ के जतका भी टैक्स भरे वइया मन हें, ओमन बर एक बड़े चेतावनी हे। अगर आप मन अभी तक असेसमेंट ईयर 2025-26 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरे हव, या फेर पुराना रिटर्न मा कोनो गलती हो गे हे, त ओला सुधारे के कल यानी 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख हे। एकर बाद न त आप मन नवा रिटर्न भर सकव और न ही पुराना ला सुधार सकव।
ITR Deadline : रायपुर, बिलासपुर अउ दुर्ग-भिलाई के टैक्स एक्सपर्ट मन के कहना हे कि काली रात के 12 बजे के बाद पोर्टल मा सामान्य सुधार के कोनो सुविधा नहीं मिलही।
काली के बाद चूकि लव त का होही नुकसान?
अगर छत्तीसगढ़ के टैक्सपेयर मन काली तक अपन काम पूरा नहीं करहीं, त ओमन ला ये परेशानी हो सकथे:
सुधार के रद्दा बंद: अगर पहिली रिटर्न भरे मा कोनो निवेश या कटौती (Deduction) के जानकारी छूटे हे, त काली के बाद ओला सुधारे के मौका नहीं मिलही।
जेब मा बढ़ही मार: देरी से रिटर्न भरे मा भारी जुर्माना (Penalty) अउ ब्याज देना पड़ही।
रिफंड मा फांस: फाइलिंग मा देरी होही त आप मन के रिफंड घलो अटक सकथे।
ITR-U के रद्दा हवय महँगा
31 दिसंबर के बाद खाली धारा 139(8ए) के तहत ‘अपडेटेड रिटर्न’ भरे के विकल्प बचही। पर ये रद्दा बहुते महँगा हे, काबर कि एमा 25% ले 50% तक जादा टैक्स देना पड़थे। अउ सबले बड़े बात ये हे कि एमा आप मन कोनो रिफंड वापस नहीं मांग सकव।
अइसने निपटा लव अपन काम:
लॉगिन करव: सबसे पहिली incometax.gov.in मा जाके अपन पैन नंबर ले लॉगिन करव।
साल चुनव: असेसमेंट ईयर 2025-26 ला चुनव अउ ऑनलाइन मोड मा जाव।
सही सेक्शन: देरी बर धारा 139(4) अउ सुधार बर 139(5) ला सिलेक्ट करव।
वेरिफिकेशन: सबो जानकारी भर के अंत मा आधार ओटीपी ले ई-वेरिफाई जरूर करव, तब जाके तोर रिटर्न पूरा माना जाही।