IndiGo ऊपर संकट के बादर : 458 करोड़ के GST जुर्माना अउ उड़ान मा भारी कटौती
नई दिल्ली। भारत के सबले बड़े एयरलाइन कंपनी इंडिगो (IndiGo) बर नवा बछर के सुवागत मुसकिल मन ले भर गे हावे। एक डाहर जहां कंपनी क्रू के कमी अउ फ्लाइट कैंसिलेशन ले जुझत हावे, ओहिच डाहर अब सरकार ह इंडिगो ऊपर 458 करोड़ रुपिया ले जादा के GST जुर्माना ठोक देहे हावे।
काबर लगिस 458 करोड़ के फटका? दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के CGST विभाग ह ये भारी-भरकम जुर्माना लगाय हावे। ये मामला बछर 2018 ले 2023 के बीच के टैक्स जांच ले जुड़े हावे।
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असली वजह: विदेशी सप्लायर मन ले मिले ‘कंपनसेशन’ (मुआवजा) ऊपर टैक्स नई पटाना अउ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत इस्तेमाल।
कुल रकम: ₹458,26,16,980 (टैक्स, ब्याज अउ जुर्माना मिलाके)।
कंपनी के कहना: इंडिगो ह ये आदेश ला गलत बतावत हावे अउ कहिथे कि ओ मन एला कोर्ट मा चुनौती दिहीं।
5,000 फ्लाइट्स होय रहिन कैंसिल इंडिगो बर ये मुसकिल तब आईस जब पिछला नवंबर अउ दिसंबर मा कंपनी के हालत खराब हो गे रहिस। DGCA के नवा नियम मन ला सही ढंग ले लागू नई कर पाय के सेती इंडिगो के लगभग 5,000 उड़ान मन ला कैंसिल करना पड़ीस या ओ मन लेट हो गीन। एकर ले देशभर के यात्री मन ला भारी परेशानी उठाय बर पड़ीस।
DGCA के बड़ कार्रवाई: 10% कटौती हजारों यात्री मन के फंसे अउ हंगामा के बाद, विमानन नियामक DGCA ह इंडिगो ऊपर कड़ा रुख अपनाय हावे। रेगुलेटर ह इंडिगो के ‘विंटर शेड्यूल’ मा 10% के कटौती कर देहे हावे। मतलब अब इंडिगो पहिली ले कम उड़ान भर पाही। संगे-संग एक जांच कमेटी ह घलो अपन रिपोर्ट सउपे हावे, जेमा कंपनी के मैनेजमेंट के लापरवाही के बात कहे गे हावे।
पहिली घलो लग चुके हे जुर्माना ये पहिली बार नई ये कि इंडिगो ऊपर एतका बड़ जुर्माना लगे हावे। एही बछर मार्च मा इनकम टैक्स विभाग ह 944.20 करोड़ के पेनाल्टी लगाय रहिस। बार-बार लगइया ये जुर्माना मन ले अब निवेशक मन के चिंता घलो बढ़ गे हावे।