ट्रेन पैसेंजर्स ल झटका या राहत? रेलवे ह बदलिस टिकट कैंसिलेशन के नियम, अब जेब मा पड़ही अतका असर
Ticket Cancellation Rules 2026 : नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ह कन्फर्म टिकट मन ल रद्द (कैंसिल) करे के अपन नियम मा बदलाव करे हे। अब गाड़ी छूटे के पहिली बचे समय के आधार मा एक नवा नियम लागू करे गे हे। नवा नियम मा रिफंड के अलग-अलग दर अऊ जुर्माना तय करे गे हे, जउन ह ट्रेन छूटे के समय जतका निरजुक आही, ओतके कड़ा होत जाही।
नवा व्यवस्था के मुताबिक, अगर कोनो यात्री यात्रा सुरू होय के 72 घंटा पहिली टिकट कैंसिल करथे, त ओला सबले जादा रिफंड मिलही अऊ सिरिफ एक तय कैंसिलेशन सुल्क देना पड़ही। अगर टिकट 72 ले 24 घंटा के बीच रद्द करे जाथे, त किराया के 25% काट लिये जाही। रेलवे ह ए नवा नियम ल 1 अप्रैल ले 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग चरन मा लागू करही।
कखत नहीं मिलही रिफंड? टिकट कैंसिल करे मा देरी करे ले जुर्माना बढ़ जाथे। अगर टिकट ट्रेन छूटे के 24 घंटा ले 8 घंटा पहिली कैंसिल करे जाथे, त किराया के 50% काट लिये जाही। सबले जरूरी बात ये हे कि ट्रेन छूटे के 8 घंटा ले कम समय बचे राहय अऊ तब टिकट कैंसिल करे जाय, त कोनो रिफंड (पइसा वापसी) नहीं मिलही।
ये होइस बड़े बदलाव भारतीय रेलवे ह यात्री मन ल ट्रेन छूटे के 30 मिनट पहिली तक अपन बोर्डिंग पॉइंट (जिहां ले ट्रेन पकड़ना हे) बदले के आजादी दे दे हे। एखर ले ओ सहर के यात्री मन ल बड़े मदद मिलही जिहां एक ले जादा स्टेशन हें।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ह बताइन कि दलाल मन ट्रेन छूटे के पहिली टिकट कैंसिल करके भारी रिफंड ले लेवत रहिन, जेकर सेती ए नियम ल कड़ा करे गे हे। ओमन कहिन कि अब मिनिस्टर सेल मा टिकट कन्फर्मेशन बर आय वाला अर्जी मन मा घलो कमी आई हे।
पहिली का रहिस नियम? पहिली कन्फर्म टिकट कैंसिल करे मा क्लास के हिसाब ले तय रेट रहिस। 48 घंटा पहिली कैंसिल करे मा एग्जीक्यूटिव क्लास बर 240 रूपिया + GST अऊ AC चेयर कार बर 180 रूपिया + GST कटत रहिस। 12 घंटा ले 4 घंटा के बीच कैंसिल करे मा 50% किराया कटत रहिस, जउन अब बदल गे हे।


