टैक्सपेयर मन बर अलर्ट : 1 अप्रैल ले बदल जाही टैक्स के 7 बड़े नियम, अब आप मन के जेब में पड़ही सीधा असर
Income Tax Update 2026 : नई दिल्ली। अगर आप मन इनकम टैक्स भरथौ या शेयर बाजार में पइसा लगाथौ, त ए खबर ला बड़े धियान ले पढ़व। केंद्रीय बजट 2026 के घोषणा के बाद, 1 अप्रैल 2026 ले टैक्स के दुनिया में बहुत बड़े बदलाव होय बर जावत हे। 65 साल पुराना कानून के जगह अब नवा इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाही। आओ जानथन ओ 7 बड़े बात ला, जेकर ले आप मन के कमाई अउ खरचा प्रभावित होही।
1. नवा कानून के सुरूआत
1 अप्रैल 2026 ले पुराना 1961 के टैक्स कानून ह बदल जाही। हालांकि, पइसा के हिसाब (टैक्स स्लैब) में कोनो बदलाव नहीं करे गे हे, लेकिन नियम मन ला आसान बनाय के कोसिस करे गे हे।
2. ITR भरे बर अब जादा टेम
सरकार ह आम मनखे ला राहत देवत ITR-3 अउ ITR-4 (जेकर ऑडिट नहीं होवय) भरे के आखिरी तारीख ला 31 जुलाई ले बढ़ा के 31 अगस्त कर दे हे। अब आप मन ला एक महीना के जादा समय मिलही।
3. शेयर बाजार में ट्रेडिंग होही महंगा
जेमन फ्यूचर्स अउ ऑप्शंस (F&O) में दांव लगाथें, ओमन ला अब जादा टैक्स (STT) देना पड़ही:
फ्यूचर्स: टैक्स 0.02% ले बढ़ के 0.05% हो जाही।
ऑप्शंस: टैक्स 0.1% ले बढ़ के 0.15% हो जाही।
4. विदेश पइसा भेजना होही सस्ता (TCS बदलाव)
विदेश में पढ़ाई या इलाज बर पइसा भेजे में अब कम टैक्स लगही, लेकिन दारू अउ कबाड़ के काम में टैक्स बढ़ गे हे:
पढ़ाई अउ इलाज: विदेश भेजे बर टैक्स 5% ले घट के 2% हो गे हे।
दारू अउ कबाड़: शराब, कबाड़ अउ कोयला-लोहा के बिक्री में टैक्स 1% ले बढ़ा के 2% कर दे गे हे।
5. सुधारे बर अब मार्च तक के मौका
अगर फॉर्म भरे में कोनो गलती हो गे हे, त ओला सुधारे (Revised ITR) बर अब 31 मार्च तक के समय मिलही। पहली एहा खाली दिसंबर तक रहीस। लेकिन धियान राखव, दिसंबर के बाद सुधारे बर जादा फीस देना पड़ही।
6. शेयर बायबैक में अब ‘कैपिटल गेन’ टैक्स
जब कोनो कंपनी अपन शेयर ला वापस खरीदही (Buyback), त ओकर ले मिले वाला पइसा ला अब ‘कैपिटल गेन’ माने जाही अउ ओमा ओहि हिसाब ले टैक्स लगही।
7. डिविडेंड के छूट खतम
म्यूचुअल फंड या शेयर ले मिले वाला ‘डिविडेंड’ (मुनाफा) में पहिली 20% तक ब्याज के छूट मिलत रहीस, जेला अब सरकार ह खतम कर दे हे। अब पूरा मुनाफा में आप मन ला अपन स्लैब के हिसाब ले टैक्स देना पड़ही।



