हम्मिंग कोट्री प्रोजेक्ट पर रेरा के गाज: एक लाखों के जुर्माना अउ 60 दिन के अल्टीमेटम, जानव का हे पूरा मामला
RERA Action : रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के कचना में स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के रहइया मन बर न्याय के एक ठन आस जगे हे। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ह प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधा नइ दे अउ नियम मन के उल्लंघन करे पर कड़ा रुख अपनाय हे। रेरा ह बिल्डर पर एक लाख रुपिया के जुर्माना लगात हुए हिदायत दीस हे कि वो ह 60 दिन के भीतर सबो जरूरी सुविधा मन ल पूरा करे।
रहइया मन लगाय रिहिन गुहार हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के रहइया अजय अग्रवाल अउ अतुल अग्रवाल ह रेरा में शिकायत करे रिहिन। ओमन अपन अर्जी में कहिन कि तय समय बीत जाय के बाद घलो बुनियादी सुविधा नइ दे गे हे। बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस अउ सीवरेज सिस्टम में आरसीसी चैंबर जइसन काम मन अभी तक अधूरे पड़े हे।
सुविधा नइ होय ले नाराज हें रहइया एकर अलावा स्विमिंग पूल में पानी के आवन-जावन (इनलेट-आउटलेट) के व्यवस्था घलो नइ हे। क्लब हाउस में सोलर लगाय के वादा घलो पूरा नइ करे गिस, अउ भवन के दीवार मन में सीलन आत हे। संग ही एसटीपी के कंट्रोल पैनल ल घलो ठीक नइ करे गे हे अउ बगइचा के फव्वारा घलो बंद पड़े हे।
रेरा अध्यक्ष ह सुनाइस फैसला मामला के गंभीरता ल देखत हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ह एखर सुनवाई करिन अउ रहइया मन के पक्ष में अपन फैसला सुनाइन। रेरा ह नियम के उल्लंघन करे पर प्रोजेक्ट पर एक लाख रुपिया के जुर्माना लगाइस हे अउ प्राधिकृत सुमित डडसेना ल आदेश दीस हे कि 60 दिन के भीतर प्रोजेक्ट के सबो कमी मन ल दूर करे जाय। रेरा ह ये घलो साफ कर दीस हे कि अगर समय रहत काम पूरा नइ होइस, त अउ कड़ी कार्रवाई करे जाही।



