सौम्या चौरसिया के जमानत याचिका ऊपर हाई कोर्ट सख्त, ईडी अउ राज सासन ले 20 फरवरी तक मांगीस जबाब
Soumya Chaurasia : बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव रही सौम्या चौरसिया ह कोयला घोटाला के बाद अब शराब घोटाला केस म हाई कोर्ट म दू ठन जमानत याचिका लगाय हे। ए मामला म ईडी अउ राज सासन ह जबाब दे बर 10 दिन के समे मांगिस, जेला जस्टिस अरविंद वर्मा के बेंच ह मना कर दिस अउ 20 फरवरी ले पहिली जबाब मांगे हे।
बता दन कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया ला पहिली कोयला घोटाला म गिरफ्तार करे गे रिहिस। लंबा समे तक जेल म रहे के बाद सुप्रीम कोर्ट ह ओला जमानत दे दे रिहिस। अब ईडी अउ आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ह ओला आबकारी घोटाला म गिरफ्तार करे हे।
सौम्या चौरसिया ह अपन गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट म जमानत याचिका दायर करे रिहिस, जेला हाई कोर्ट ह खारिज कर दे रिहिस। एखर बाद ओ मन सुप्रीम कोर्ट गीन। सुप्रीम कोर्ट ह 9 फरवरी के सौम्या चौरसिया ला हाई कोर्ट जाय के निर्देश दिस। जेखर बाद सौम्या ह हाई कोर्ट म दू याचिका दायर करे हे।
सौम्या के वकील ह सुप्रीम कोर्ट ला बताइस कि केंद्र अउ राज सरकार के जांच एजेंसी मन नवा-नवा एफआईआर दर्ज कर के बार-बार गिरफ्तार करत हें। अब तक ओला 6 बार हिरासत म लय जा चुके हे। वकील के कहना हे कि ये सब राजनीतिक षडयंत्र के तहत करे जात हे।
ए मामला म सुप्रीम कोर्ट ह कहिस कि ओ ह पहिली हाई कोर्ट म जमानत याचिका दायर करय। संग म हाई कोर्ट ला ओखर याचिका ऊपर प्राथमिकता ले सुनवाई करे बर कहिस हे। सुनवाई के बखत ईडी अउ राज सासन कोती ले जबाब दे बर 10 दिन के समे मांगे गे रिहिस, जेला हाई कोर्ट ह नई मानिस। कोर्ट ह कहिस कि सुप्रीम कोर्ट ह दू हफ्ता म फैसला ले के आदेश दे हे, अउ अइसन म जादा समे देना आदेश के उल्लंघन होही। अब 20 फरवरी के अगली सुनवाई ले पहिली शपथ पत्र के संग जबाब पेश करे बर कहे गे हे।



