बिजली उपभोक्ता मन बर राहत के खबर: अब 30 सितंबर तक मिलही बकाया बिल में छूट
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता मन बर एक ठन बड़े अउ राहत के खबर हे। राज्य सरकार ह ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’ के समय ल तीन महीना बर अउ बढ़ा दे हे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह सोमवार के एकर घोषणा करिस अउ बतईस कि अब ये योजना ह 30 सितंबर 2026 तक लागू रही। एकरे ले पहिली एकर आखिरी तारीख 30 जून तय रही।
मुख्यमंत्री ह बतईस कि ये योजना ल सहर मन में तो बने सड़का (अच्छा प्रतिसाद) मिलिस हे, पर गांव-देहात के बड़ संख्या में पात्र उपभोक्ता मन अभी तक एकर लाभ नहीं उठा पाय हें। अइसन उपभोक्ता मन के सुभीता ल देखत हुए सरकार ह समय-सीमा ल बढ़ाए के फैसला करे हे, ताकि जादा से जादा लोगन मन अपन बकाया बिजली बिल के निपटारा कर सकें।
ये उपभोक्ता मन ल मिलही योजना के लाभ
ये योजना के भीतर तीन किसम के उपभोक्ता मन ल रखे गे हे:
जेमन के बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 तक बंद (निष्क्रिय) हो चुके हे।
जेमन के घर में एकल बत्ती (सिंगल लाइट) कनेक्शन चालू हे।
जेमन के घरेलू अउ खेती-किसानी (अशासकीय) के कनेक्शन चालू हे।
योजना के तहत पुराना बकाया बिजली बिल के भुगतान ल असान बनाए बर सरकार ह बड़े छूट देवत हे। पात्र उपभोक्ता मन ल सरचार्ज (अधिभार) में पूरा 100% के छूट मिलही, अउ मूल बकाया रकम में घलो 75% तक के राहत दिए के प्रावधान हे।
अइसन उठाव योजना के लाभ
योजना के लाभ ले बर उपभोक्ता मन ल पहिली बिजली आफिस में जाके अपन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कराना होही। पंजीयन के बखत कुल बकाया रकम के कम से कम 10% हिस्सा जमा करना जरूरी रही। एकरे बाद बचे हुए पइसा ल असान किस्ती मन में चुकाए जा सकही। सरकार ह ये घलो साफ करे हे कि पंजीयन कराए के बाद उपभोक्ता मन ऊपर अगम महीना बर कोनो अतरिक्त सरचार्ज नहीं लगाए जाही।



