छत्तीसगढ़ मां बदलीश संपत्ति बेंचे के नियम! बिना ई-टेंडर नई बिकय नगर पालिका के भुइँया-दुकान, जानव नवा Rule
chhattisgarh property sale rules : रायपुर. छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय मन के भुइँया (जमीन), दुकान अउ भवन मन ला बेंचे के तरीका मां बड़ बदलाव करे गे हे. नवा नियम के मुताबिक अब अचल संपत्ति मन के बिकी अउ हस्तांतरण (ट्रांसफर) सिर्फ ई-टेंडर के माध्यम ले ही होही. राज्य सरकार ह छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति व्ययन) नियम, 2026 लागू कर दीस हे. नगरीय प्रशासन अउ विकास विभाग ह एकर अधिसूचना जारी करके जम्मो नगर निगम, नगर पालिका अउ नगर पंचायत मन ला ये नवा नियम के कड़ाई ले पालन करे बर कहि दिहे हे.
ये नवा नियम के सुउध (उद्देश्य) निकाय मन के संपत्ति के उपयोग अउ आवंटन मां सफा-रउहा (पारदर्शिता) लाना आय. सरकार के मानना हे कि एखर ले संपत्ति ट्रांसफर मां मनमानी रुकही अउ नगरीय निकाय मन ला जादा राजस्व (कमाई) घलो मिलही.
ई-टेंडर ले ही होही संपत्ति के बिकी
नवा नियम के मुताबिक अब नगर निकाय के कोनो भी अचल संपत्ति ला बेंचे, पट्टा मां देय या कोनो अउ तरीका ले ट्रांसफर करे बर ई-निविदा (ई-टेंडर) तरीका अपनाना परही. संपत्ति ओही मनखे या संस्था ला दिए जाही, जो सबसे जादा बोली लगाही. एखर बर टेंडर के नोटिस कम से कम 15 दिन पहिली जारी करे बर परही. ये नोटिस ला दो ठन समाचार पत्र मन मां छपवाए के संग निकाय के नोटिस बोर्ड मां घलो लगाना होही.
संपत्ति के तय होही आरक्षित मूल्य
सरकार ह संपत्ति के कीमत तय करे बर घलो साफ नियम बनाइस हे. भुइँया के आरक्षित मूल्य अभी के कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर तय करे जाही. ओहेच डहर, भवन या अउ कोनो निर्माण वाले संपत्ति बर बनाय के खरचा अउ बिकास के खरचा ला घलो जोड़े जाही. एखर बाद ही आखिरी आरक्षित मूल्य तय होही.
बड़े मामला मां सरकार के मंजूरी जरूरी
नवा नियम मां संपत्ति ट्रांसफर के मंजूरी देय बर अधिकारी मन के पइसा के सीमा (वित्तीय सीमा) घलो तय करे गे हे. बड़े नगर निगम मन मां मेयर-इन-काउंसिल (MIC) ला 10 करोड़ रुपिया तक के संपत्ति ट्रांसफर करे के अधिकार हे. एखर ले जादा के संपत्ति बर संचालक नगरीय प्रशासन या राज्य सरकार के अनुमति जरूरी होही. ओहेच डहर, 50 करोड़ रुपिया ले जादा के संपत्ति ट्रांसफर बर राज्य सरकार के मंजूरी जरूरी रही.
माईलोगन अउ दिव्यांग मन ला मिलही आरक्षण
ये नवा नियम मां समाज के सबो वर्ग के धियान रखे गे हे. संपत्ति आवंटन मां अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), माईलोगन (महिलाओं) अउ दिव्यांग मन बर आरक्षण के नियम बनाए गे हे. माईलोगन मन ला हर वर्ग मां एक-तिहाई (33%) आरक्षण अउ दिव्यांग मन ला 2 प्रतिशत आरक्षण मिलही. एखर अलावा, पट्टाधारी के मरे के बाद ओखर कानूनी वारिस मन ला तय फीस जमा करके नामांतरण (नाम चढ़वाए) के सुबिधा घलो मिलही.
विवाद वाले मामला मां सुनवाई अउ जनता ला सूचना देय के बाद ही आखिरी फैसला लिए जाही. सरकार के कहना हे कि ये नवा नियम ले नगर निकाय के संपत्ति मन के देख-रेख मां सफा-रउहा आही अउ जुन्ना समे ले चलत आ वत परिसानी मन के हल निकलही.



