छत्तीसगढ़ सरकार के नवा नियम, नगर निगम के 24 सेवा मन लोक सेवा गारंटी म सामिल, जानव समयसीमा
Chhattisgarh Lok Seva Guarantee Act : रायपुर। प्रदेश के सहर म रहनेइया मनखे मन बर एक बड़े अउ राहत के खबर हे। अब ओमन ला नगर निगम, नगर पालिका अउ नगर पंचायत के चक्कर काटे बर नई लगे। राज्य सरकार ह नगरीय प्रशासन अउ बिकास बिभाग के 24 बड़े अउ जरूरी सेवा मन ला छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरा म सामिल कर दे हे। राजपत्र म एकर अधिसूचना घलो जारी होगे हे, जेकर बाद ए जम्मो काम मन बर समयसीमा तय कर दे गए हे। अगर तय समय म काम नई होही, त संबंधित अधिकारी मन के जवाबदेही तय करे जाही अउ मनखे मन ला एकर खिलाफ अपील करे के अधिकार घलो मिलही।
ए सेवा मन के 24 घंटा म होही निपटारा
नगरीय प्रशासन बिभाग कोति ले जारी अधिसूचना के मुताबिक, हैंडपंप अउ ट्यूबवेल सुधारना, अउ रद्दा म घूमत आवारा जानवर मन ला हटाए जइसन सेवा मन ला 24 घंटा के भीतर पूरा करे बर पड़ही। उहें, पीए के पानी के जांच रिपोर्ट, सीवर लाइन के रुकावट ला दूर करना अउ सेप्टिक टैंक के सफाई जइसन काम मन बर 7 कार्य दिवस के समय तय करे गए हे।
ए काम मन ला 15 ले 30 दिन म पूरा करे बर पड़ही
एकर अलावा कॉलोनाइजर लाइसेंस, भवन ढाहे के अनुमति, विज्ञापन बर साइनेज लाइसेंस, पार्क मन के रखरखाव, रद्दा कटिंग के अनुमति, वधशाला संचालन के अनुमति अउ संपत्ति से जुड़े कतकोन मामला मन के निपटारा बर 30 कार्य दिवस के समय तय करे गए हे। उहें, कॉलोनी बिकास के ले-आउट अउ भीतर के बिकास से जुड़े अनुमति मन बर 15 कार्य दिवस के समयसीमा तय हे।
बिभाग प्रमुख मन के रही जिम्मेदारी
अधिसूचना म ए बात घलो साफ कर दे गए हे कि नगर निगम क्षेत्र म आयुक्त या ओकर कोति ले तय करे गए अधिकारी ह सेवा दे बर जिम्मेदार रही। उहें नगर पालिका अउ नगर पंचायत क्षेत्र म मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) ला ए जिम्मेदारी सउंपे गए हे। काम म देरी होए या काम बने ढंग ले नई होए म मनखे मन अपील घलो कर सकिहें। नगर निगम क्षेत्र म आयुक्त अउ कलेक्टर तथा नगर पालिका क्षेत्र म अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ला अपीलीय प्राधिकारी बनाए गए हे।
सरकार के ए फैसला ले सहर के मनखे मन ला नगर निगम, नगर पालिका अउ नगर पंचायत के काम मन बर भटकना नई पड़ही। 24 जरूरी सेवा मन ला लोक सेवा गारंटी म लाए ले अधिकारी मन के जवाबदेही बाढ़ही अउ काम म घलो तेजी आई।


