होम Technology छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 : सीएम साय ह बताइन सदन म ‘जेल अउ बेल’ के पूरा हिसाब
Technology

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 : सीएम साय ह बताइन सदन म ‘जेल अउ बेल’ के पूरा हिसाब

WhatsApp Facebook
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025 : सीएम साय ह बताइन सदन म ‘जेल अउ बेल’ के पूरा हिसाब

For latest updates, join our official groups:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 म मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह सदन के बीच एक ठन जरूरी अउ गरमा गरम ब्यौरा रखे हें। ये जानकारी ह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कार्रवाई अउ ओखर सूचना के आधार म राज्य सरकार डहर ले अखिल भारतीय सेवा (IAS) अउ राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी मन ऊपर करे गे कार्रवाई ले संबंधित हे। मुख्यमंत्री ह कुल सात झन बड़े अफसर मन के वर्तमान हाल-चाल बताए हें कि कोन जेल म हे अउ कोन ह जमानत पाए हे।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ह साल 2023, 24 अउ 25 म ED डहर ले छत्तीसगढ़ के IAS, IPS, IRS, अउ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन ऊपर करे गे कार्रवाई के पूरा लेखा-जोखा माँगे रहिन।

read more : PM Modi Akhanda 2 Screening : प्रधानमंत्री मोदी देखहीं अखंडा 2 फिलिम, साउथ के सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण के पिच्चर बर मेकर्स मन करत हें खास तैयारी

मुख्यमंत्री के सदन म लिखित जवाब: सात अफसर मन के हाल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह अपन लिखित जवाब म ओ अधिकारी मन के सूची सदन म रखिन, जेन मन ऊपर भ्रष्टाचार के मामला म कड़ा कार्रवाई होईस हे।

अधिकारी के नाँव संवर्ग राज्य सरकार डहर ले करे गे मुख्य कार्रवाई अभी के हाल
अनिल टुटेजा (संयुक्त सचिव) IAS केस चलाए के (अभियोजन) स्वीकृति दे देहे गे हे। जेल म हें
रानू साहू (तत्कालीन कलेक्टर) IAS ED डहर ले जेल भेजे जाए के बाद निलंबित करे गे। केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। जमानत म
समीर विश्नोई (तत्कालीन निदेशक) IAS ED डहर ले जेल भेजे जाए के बाद निलंबित करे गे। आरोप पत्र जारी होईस अउ केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। जमानत म
निरंजन दास (रिटायर्ड आयुक्त आबकारी) रिटायर्ड IAS भ्रष्टाचार अधिनियम म जेल भेजे गे हें। केस चलाए के अनुमति माँगे गे हे। जेल म हें
सौम्या चौरसिया (तत्कालीन उपसचिव) राज्य प्रशासनिक सेवा ED के प्रेस विज्ञप्ति देख के निलंबित करे गे। केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। जमानत म
भरोसा राम ठाकुर (तत्कालीन अपर कलेक्टर) राज्य प्रशासनिक सेवा निलंबित करे गे। केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे। जमानत म
जेपी मौर्य (संचालक भौमिकी) IAS संदेही के रूप म ACB/EOW ल जाँच करे बर अनुमति देहे गे हे। जाँच चलत हे

भ्रष्टाचार म ‘जीरो टॉलरेंस’ के नीति

मुख्यमंत्री के ए जवाब ले ये बात साफ हो जाथे कि राज्य सरकार ह ED ले खबर मिले के बाद अपन अधिकारी मन ऊपर तुरंत अउ नियम के मुताबिक कार्रवाई करे हे। तीन झन IAS अफसर, एक झन रिटायर IAS अउ दू झन राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मन ऊपर निलंबन अउ केस चलाए के स्वीकृति देहे गे हे।

ए जानकारी ल सदन म रखे ले ये दिखथे कि छत्तीसगढ़ सरकार ह अधिकारी मन के कामकाज म पारदर्शिता अउ भ्रष्टाचार के मामला म कऊनो समझौता नइ करे के नीति म अडिग हे।

🔴
OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
दोस्तों के साथ साझा करें
Editor
लेखकEditor
📰 सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)