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अदालत मन के फैसला म अब दिखही हर सबूत के पूरा हिसाब, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह नवा नियम लागू करिस

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अदालत मन के फैसला म अब दिखही हर सबूत के पूरा हिसाब, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह नवा नियम लागू करिस

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Chhattisgarh High Court : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अदालत मन म अब आपराधिक मामला के फैसला पहिली ले जादा साफ-साफ, व्यवस्थित अउ समझे लायक होही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह ‘छत्तीसगढ़ नियम अउ आदेश (आपराधिक)’ म बड़े बदलाव करत हुए सबो निचली अदालत मन बर नवा प्रावधान लागू कर देहे हावे।

अब हर आपराधिक फैसला के आखिरी म गवाह मन, दस्तावेज अउ भौतिक सबूत मन के पूरा लिस्ट देना जरूरी होही। ए नवा व्यवस्था ले न ओकन अदालत के काम-काज म पारदर्शिता बाढ़ी, बल्कि आम मनखे मन बर घलो फैसला ल समझना आसान हो जाही।

हर फैसला के संग जुड़ही तीन ठन अलग-अलग लिस्ट
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के डाहर ले जारी अधिसूचना के मुताबिक, अब हर निर्णय के संग तीन ठन सूची जोड़े जाही:

पहिली लिस्ट: केस ले जुड़े गवाह मन के नाम अउ ओमन के भूमिका के जानकारी रही।

दूसरी लिस्ट: FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब्ती पंचनामा अउ अदालत म पेश करे गे दस्तावेज मन के पूरा ब्योरा अउ ओला प्रमाणित करेइय्या मनखे के नाम दर्ज रही।

तीसरी लिस्ट: हथियार, मोबाइल, गाड़ी, कपड़ा या अउ कोनो भौतिक सबूत (Physical Evidence) के पूरा जानकारी देहे जाही।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश म होइस बदलाव
असल म ए बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन म करे गे हावे अउ एला तुरंते परभाव ले परदेस के सबो निचली अदालत मन म लागू कर देहे गे हे। ए नवा व्यवस्था ले बड़े अदालत मन ल अपील के बखत रिकार्ड अउ सबूत खोजे म आसानी होही।

संग म, पेचीदा मामला मन के पूरा कहानी एक नजर म साफ दिखही। यदि कोनो मामला म गवाह या दस्तावेज मन के संख्या जादा होही, त जज साहब मुख्य अउ जरूरी साक्ष्य मन के लिस्ट तइयार कर सकहीं। ए नियम अभियोजन (Prosecution) अउ बचाव पक्ष (Defense) दूनों के सबूत मन म बरोबर लागू रही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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