होम › Chhattisgarh › Chhattisgarh High Court: ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पसंद की जगह पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं
Chhattisgarh

Chhattisgarh High Court: ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पसंद की जगह पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं

WhatsApp Facebook
Chhattisgarh High Court: ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पसंद की जगह पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं

For latest updates, join our official groups:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Chhattisgarh High Court: बिलासपुर। शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नगर निगम भिलाई-चरौदा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी अंकित यादव की तबादला आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कर्मचारी ने 31 जुलाई 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसका […]

The post Chhattisgarh High Court: ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पसंद की जगह पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं appeared first on Nishaanebaz.

Source: Nishaanebaz

Nishaanebaz
मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Nishaanebaz
मूल लेख पढ़ें ↗
दोस्तों के साथ साझा करें
📰 सम्बन्धित समाचार

यह भी पढ़ें (सम्बंधित ख़बरे)