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Chhattisgarh Government Order : सरकारी कर्मचारी मन बर बड़े खबर : 31 जनवरी तक देय बर लगही चल-अचल संपत्ति के ब्योरा, सरकार ह जारी करिस आदेश

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Chhattisgarh Government Order : सरकारी कर्मचारी मन बर बड़े खबर : 31 जनवरी तक देय बर लगही चल-अचल संपत्ति के ब्योरा, सरकार ह जारी करिस आदेश

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Chhattisgarh Government Order : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ह राज्य के सबो अधिकारी अउ कर्मचारी मन बर एक ठन कड़ा आदेश जारी करे हावे। अब सबो शासकीय सेवक मन ला अपन अचल संपत्ति (Annual Property Return) के पूरा जानकारी 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप ले जमा करे बर लगही। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ह एखर बर सबो विभाग के बड़े अधिकारी मन ला पत्र लिख के निर्देश दे देहे हावे।

Chhattisgarh Government Order : नियम के कड़ाई ले पालन GAD डाहर ले जारी चिट्ठी मा कहे गे हावे कि ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के नियम-19(1) के तहत, हर शासकीय सेवक ला अपन अचल संपत्ति के वार्षिक विवरण देना जरूरी हे। ये नियम सबो कर्मचारी मन बर लागू होही।

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SPARROW पोर्टल मा होही ऑनलाइन एंट्री नवा बछर 2026 ले सचिवालय सेवा के सबो अधिकारी-कर्मचारी मन ला 1 जनवरी 2025 ले 31 दिसंबर 2025 तक के अपन संपत्ति के विवरण ऑनलाइन भरे बर लगही।

कहाँ भरिहीं: एखर बर एनआईसी (NIC) डाहर ले संचालित SPARROW (epar.cg.gov.in) पोर्टल के मदद ले जाय सकत हे।

तारीख: पोर्टल मा ये जानकारी 31 जनवरी तक अपडेट करना अनिवार्य हे।

काबर जरूरी हे ये जानकारी? सरकार ह पारदर्शिता लाय बर अउ भ्रष्टाचार ऊपर लगाम लगाय बर हर बछर कर्मचारी मन ले उनखर संपत्ति के जानकारी मंगवाथे। जे कर्मचारी समय मा जानकारी नई देवय, ओ मन ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई घलो हो सकत हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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