छत्तीसगढ़ म बिजली बिल भरे म देरी करे म अब महीना पेनाल्टी के जगह देना पडही रोज के ब्याज
chhattisgarh electricity bill : रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता मन बर 1 जुलाई ले एक नवा नियम लागू होए जावत हे। अब बिजली बिल जमा करे म देरी होए म उपभोक्ता मन ले पूरा महीना दिन के लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं ले जाए जाही, बल्कि जतका दिन के देरी होही, ओही हिसाब ले रोज के अतिरिक्त सुल्क वसूले जाही। हालांकि, एकर साथ ही घरेलू अउ व्यावसायिक बिजली दर म बढ़ोतरी करे गे हे, जेकर से उपभोक्ता मन के जेब ऊपर अक्तात बोझ घलो बाढही।
कतकोन दिन के देरी करने वाला उपभोक्ता मन ला मिलही फायदा राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसइआरसी) कोति ले जारी नवा टैरिफ आदेश के तहत लेट पेमेंट सरचार्ज के नियम म बड़ बदलाव करे गे हे। अभी तक के नियम म बिल के आखरी तारीख (नियत तिथि) बीतते ही उपभोक्ता मन ऊपर 1.5 प्रतिशत मासिक सरचार्ज लगा दे जावत रीहिस। देरी चाहे एक दिन के होय या पूरा महीना के, उपभोक्ता मन ला पूरा महीना के हिसाब ले जुर्माना भरे बर पड़त रीहिस। अब नवा नियम के तहत विलंब सुल्क के गिनती रोज के आधार (दैनिक आधार) म करे जाही। आयोग ह एकर बर 0.04 प्रतिशत रोज के दर तय करे हे। एमा ओ उपभोक्ता मन ला बड़ राहत मिलही, जो आखरी तारीख के कुछ दिन बाद बिजली बिल के भुगतान करथें।
बाढ़ के मिलही बिजली बिल नवा टैरिफ के मुताबिक घरेलू बिजली दर म 30 ले 50 पैसा प्रति यूनिट तक के बढ़ोतरी करे गे हे। खपत के आधार म उपभोक्ता मन के महीना दिन के बिल म 30 रुपिया ले लेके 500 रुपिया तक के अउ जादा बाढ़ के आ सकत हे। उहें व्यावसायिक उपभोक्ता मन बर घलो 20 ले 40 पैसा प्रति यूनिट तक के बढ़ोतरी करे गे हे। एकर अलावा खेती-किसानी वाले उपभोक्ता मन ला मिलने वाली छूट अउ श्रेणी मन म घलो कुछ बदलाव करे गे हे।



