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छत्तीसगढ़ पीएससी 2003 घोटाला: सुप्रीम कोर्ट के विशेष लोक अदालत मा सुलह के पहल, याचिकाकर्ता कहिस- समझौता के कोनो गुंजाइश नई हे

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छत्तीसगढ़ पीएससी 2003 घोटाला: सुप्रीम कोर्ट के विशेष लोक अदालत मा सुलह के पहल, याचिकाकर्ता कहिस- समझौता के कोनो गुंजाइश नई हे

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CGPSC 2003 Scam : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CGPSC 2003 भर्ती घोटाला मा एक बड़े बात आगू आए हे। ए मामला के मुख्य याचिकाकर्ता वर्षा डोंगरे अउ दूसर पक्षकार मन ल सुप्रीम कोर्ट कोति ले आयोजित ‘विशेष लोक अदालत’ मा सुलह (समझौता) बर बुलाय गे रिहिस। फेर वर्षा डोंगरे ह साफ कह दे हे कि ए मामला मा समझौता के कोनो गुंजाइश नइ हे।

का आय पूरा मामला? बता दन कि वर्षा डोंगरे ह पीएससी 2003 के भर्ती मा बड़े पैमाने मा भ्रष्टाचार अउ गड़बड़ी के आरोप लगावत याचिका दायर करे रिहिस। साल 2017 मा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ह एखर फैसला सुनावत भ्रष्टाचार के पुष्टि करे रिहिस अउ चयन सूची (Selection List) ल सुधार करे के आदेश दे रिहिस। एसीबी (ACB) के जांच मा घलो गड़बड़ी के बात सही पाय गे रिहिस।

सुप्रीम कोर्ट मा लंबित हे मामला हाई कोर्ट के ए फैसला ल संजय चंदन त्रिपाठी अउ दूसर मन ह सुप्रीम कोर्ट मा चुनौती दे हें। सुप्रीम कोर्ट ह सुरु मा हाई कोर्ट के फैसला उपर रोक लगा दे रिहिस, जेखर बाद ले ये मामला अभी तक लंबित हे।

वर्षा डोंगरे ह का कहिस? लोक अदालत मा बुलाय जाय के बाद वर्षा डोंगरे ह कहिस कि हाई कोर्ट ह हमर पक्ष मा फैसला दे रिहिस। राज्य सरकार ल ओ आदेश के पालन करना रिहिस। ओ मन कहिन कि भ्रष्टाचार के ए मामला मा समझौता नई हो सकय, अब जे घलो फैसला होही ओ ह सुप्रीम कोर्ट ले ही होही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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