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CG Transport News : छत्तीसगढ़ में 170 बसों के परमिट निरस्त, GPS और पैनिक बटन नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग का एक्शन

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CG Transport News : छत्तीसगढ़ में 170 बसों के परमिट निरस्त, GPS और पैनिक बटन नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग का एक्शन

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42970-untitled CG Transport News : छत्तीसगढ़ में 170 बसों के परमिट निरस्त, GPS और पैनिक बटन नियमों की अनदेखी पर परिवहन विभाग का एक्शन

CG Transport News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों से जुड़े नियमों का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभाग ने 170 बसों के परमिट निरस्त कर दिए हैं। जांच में कई बसों में GPS और पैनिक बटन की कमी मिली, जबकि कुछ वाहनों में उपकरण लगे होने के बावजूद काम नहीं कर रहे थे। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर के मुताबिक, यह कार्रवाई विशेष जांच अभियान और नोटिस जारी करने के बाद की गई है।

तीन महीने तक चला जांच अभियान

राज्य शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने जुलाई से सितंबर 2026 तक प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया। इस दौरान रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जगदलपुर और अंबिकापुर समेत प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री बसों की जांच की गई। उड़नदस्ता टीमों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों ने वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) और पैनिक बटन की उपलब्धता के साथ उनकी कार्यशीलता भी जांची।

जांच में सामने आईं सुरक्षा संबंधी खामियां

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, जांच के दौरान कई बसों में अनिवार्य सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी कमियां पाई गईं।

412 बसों में GPS नहीं मिला।

210 बसों में GPS बंद पाया गया।

85 बसों के पैनिक बटन खराब मिले।

इन खामियों के सामने आने के बाद संबंधित बस संचालकों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए।

नोटिस के बाद 170 बसों के परमिट रद्द

परिवहन विभाग के अनुसार, पहले चरण में 300 बसों को अंतिम नोटिस जारी कर सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। विभागीय जानकारी के मुताबिक, 140 बस संचालकों ने GPS लगवाकर पोर्टल पर पंजीयन करा लिया, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाले 170 बस संचालकों के परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की गई। हालांकि, विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए इन आंकड़ों का विस्तृत मिलान संबंधित अभिलेखों से किया जाना आवश्यक है।

बिना वैध परमिट सड़क पर उतरी बस तो होगी जब्त

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरस्त परमिट के आधार पर संबंधित बसों का संचालन नहीं किया जा सकता। नियमों का उल्लंघन कर बस चलाते पाए जाने पर वाहन जब्त करने समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिना वैध परमिट वाहन चलाने पर लागू प्रावधानों के तहत जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है।

प्रदेश में करीब 12 हजार बसें

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में लगभग 12 हजार बसें हैं। इनमें करीब 4,500 यात्री बसें, 6,500 स्कूल बसें और 1,000 ऑल इंडिया टूरिस्ट एवं निजी श्रेणी की बसें शामिल हैं। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन मालिकों के लिए सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

साभार: Asian News Bharat

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मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Asian News Bharat
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OneChhattisgarh संपादकीय डेस्क
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