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CG Suspended : पेंशन प्रकरण में लापरवाही पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

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CG Suspended : पेंशन प्रकरण में लापरवाही पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

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40183-02082023-suspendedtwoeducationofficers CG Suspended : पेंशन प्रकरण में लापरवाही पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 6 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

CG Suspended : मुंगेली। दिवंगत शिक्षक के पेंशन प्रकरण में कथित गंभीर लापरवाही के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 6 अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी किया है।

मामला लोरमी के शासकीय हाईस्कूल लाखासार में पदस्थ सहायक शिक्षक अंजनी त्रिपाठी से जुड़ा है, जिनका सेवाकाल के दौरान 25 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद परिवार पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से संबंधित प्रकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

जांच में सामने आया कि वर्ष 2018 में सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग में संविलियन के बाद किए गए वेतन निर्धारण का सक्षम प्राधिकारी से समय पर परीक्षण और अनुमोदन नहीं कराया गया। इसके चलते अनुमोदन में देरी हुई और अधिक भुगतान की वसूली की स्थिति बनी।

इसके अलावा, लंबित पेंशन प्रकरण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय को गलत जानकारी भेजे जाने का भी उल्लेख निलंबन आदेश में किया गया है।

इन 6 कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

निलंबित किए गए अधिकारी-कर्मचारियों में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राघवेन्द्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 मोतीराम यादव, सहायक ग्रेड-2 त्रिवेणी ध्रुव, सहायक ग्रेड-3 अशोक ध्रुव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन कक्ष प्रभारी एवं कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुघन कुलमित्र शामिल हैं।

आदेश के अनुसार, संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में नियम विरुद्ध कार्य, गंभीर लापरवाही और शासकीय कार्य में विलंब पाए जाने के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी देय होगा।

Source: Nishaanebaz

Nishaanebaz
मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Nishaanebaz
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