छत्तीसगढ़ सरकार के बड़ फैसला: पहिली कक्षा में भरती के नियम बदलिस, अब कम से कम 6 साल के उमर तय!
CG School Admission Age Limit : रायपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, मुफ़त अउ अनिवार्य लइका मन के शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 अउ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के डहर ले जारी निरदेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ह एक बड़ फैसला करे हे। आघू आय वइया पढ़ई के बछर (शैक्षणिक सत्र) ले प्रदेश के जम्मो इसकूल मन में पहिली कक्षा में भरती (एडमिशन) बर कम से कम उमर 6 साल तय कर दे गे हे। ए संबध में इसकूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ह जम्मो जिला शिक्षा अधिकारी मन ला कड़ा निरदेस जारी कर दे हें।
1 अप्रैल के हिसाब से तय होही उमर, अलग-अलग क्लास बर ए हे नियम
इसकूल शिक्षा सचिव डहर ले जारी निरदेस के मुताबिक, लइका मन के जनम-बुनियाद (फाउंडेशनल स्टेज) ला मजबूत करे बर अउ पहिली क्लास में भरती के नियम ला एक बरोबर रखे बर, पढ़ई के बछर के 01 अप्रैल के थिति में लइका के उमर ला देख के भरती करे जाही।
अलग-अलग क्लास बर उमर के नियम ए रकम हे:
नर्सरी (बालवाटिका-1): 3 साल ले जादा अउ 4 साल ले कम।
केजी-1 (बालवाटिका-2): 4 साल ले जादा अउ 5 साल ले कम।
केजी-2 (बालवाटिका-3): 5 साल ले जादा अउ 6 साल ले कम।
कक्षा पहिली: 6 साल ले जादा अउ 7 साल ले कम।
उमर में 3 महीना के बिसिस छूट
दाई-ददा अउ लइका मन के सुभीता (सुविधा) बर सरकार ह नियम में थोरिक ढील घलो दे हे। ए नियम के तहत यदि कोनो लइका 01 अप्रैल के थिति में तय उमर ला पूरा नहीं कर पावत हे, भलुक 01 जुलाई तक ओकर उमर पूरी हो जावत हे, त ओला जादा से जादा तीन महीना के छूट देके क्लास में भरती करे जा सकी।
जम्मो सरकारी अउ प्राइवेट इसकूल मन में लागू होही नियम
ए नवा नियम ह राज्य के जम्मो सरकारी, प्राइवेट (अशासकीय) अउ अनुदान पाय इसकूल मन में एक बरोबर लागू होही। इही नहीं, शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्राइवेट इसकूल मन के 25 प्रतिशत आरक्षित सीट मन में होवइया भरती में घलो ए नियम पूरी तरह ले लागू रही।
ए लइका मन ला मिलही छूट
निरदेस के मुताबिक, यदि कोनो लइका कोनो मान्यता प्राप्त इसकूल के पहिली के क्लास (Pre-Primary) ले पास होके सोझ (सीधे) पहिली क्लास में भरती लेवत हे, त ओखर ऊपर ए नवा उमर के नियम लागू नहीं होही। अइसन लइका मन ला ओकर टीसी (TC), अंकसूची या स्कोर कार्ड में लिखे जनम तारीख के आधार पर ही भरती दे दे जाही।
कड़ाई से पालन करे के निरदेस
इसकूल शिक्षा विभाग ह जम्मो जिला शिक्षा अधिकारी मन ला निरदेस दे हे कि वो मन अपन निचट के विकासखंड शिक्षा अधिकारी, संकुल समन्वयक अउ जम्मो इसकूल के हेडमास्टर मन के माध्यम ले ए नियम के कड़ाई से पालन करवाएं अउ एकर परचार-प्रसार घलो करें।



