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भिलाई के रूंगटा कॉलेज के छात्र ला हाईकोर्ट ले मिलीस राहत, परीक्षा म बइठे के मिलिस अनुमति

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भिलाई के रूंगटा कॉलेज के छात्र ला हाईकोर्ट ले मिलीस राहत, परीक्षा म बइठे के मिलिस अनुमति
CG High Court : बिलासपुर। भिलाई के रूंगटा कॉलेज म पढेइया एक ठन लैका ला हाईकोर्ट ले अब्बड़ बड़ राहत मिले हे. कॉलेज प्रबंधन के मनमानी कारवाई ला गलत ठहरावत हुए कोर्ट ह कीस कि पात्र छात्र ला परीक्षा म बइठे के मउका मिलना चहिए. एकर बाद यूनिवर्सिटी ह जरूरी जांच-परख (वेरिफिकेशन) के बूता ला पूरा करिस अउ छात्र प्रांजल यादव ला परीक्षा म बइठे के अनुमति मिल गे हे. ये पूरा मामला लइका मन के अधिकार, अपन बात रखे के आजादी अउ पढ़ई-लिखई के मउका ले जुड़े हावे. जानकारी के मुताबिक, छात्र अउ पत्रकार प्रांजल यादव ह समे-समे म कॉलेज के अब्बड़ अकन अव्यवस्था अउ कमी मन ला लेके समाचार छापे रिहिस. ये खबर मन म कॉलेज कैंपस के कई ठन समस्या मन ला उघारे गय रिहिस, जेमा लइका मन के परेशानी, काम-बूता म लापरवाही अउ सुविधा मन के कमी सामिल रिहिस. अइसन खबर मन के अगम आये के बाद कॉलेज प्रशासन ह गुस्सा म आके ओ छात्र के कॉलेज आईडी ला सस्पेंड कर दिस अउ ओला कॉलेज कैंपस म आये-जाये ले घलो रोके जात रिहिस. संगे-संग ये आरोप घलो हे कि कॉलेज डहर ले चलाए जाइया निजी पोर्टल म घलो छात्र के जाना-आना बंद कर दिय गिस, जेकर सेती ओहा यूनिवर्सिटी के परीक्षा फॉर्म भरे म असमरथ हो गे रिहिस. एकर बाद छात्र प्रांजल यादव ह हाईकोर्ट म अरजी (याचिका) लगाइस अउ कीस कि ओहा पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र आय अउ पोर्टल बंद करे के कारन ओला परीक्षा म बइठे ले बंचित करे जात हे. सुनवाई के बखत कोर्ट ह कॉलेज के ये कारवाई ला सरासर गलत पाइस अउ कॉलेज प्रबंधन ला कड़ा निरदेस दिस कि लइका ला कॉलेज आये दिय जाय अउ परीक्षा म बइठाए जाय.
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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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