छत्तीसगढ़ मा अतिथि व्याख्याता नीति 2026 लागू, एक ठन फॉर्म भरे ले कई पद मा होही भर्ती: जानव नवा नियम
CG Guest Lecturer Policy 2026 : रायपुर: छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा संचालनालय हा अतिथि व्याख्याता (संशोधित) नीति-2026 ला लागू कर दे हावै। नवा नीति के तहत अब एक ही विषय के कई ठन खाली पद बर अभ्यर्थी मन ला सिर्फ एक ही आवेदन जमा करे बर लागही।
विश्वविद्यालय अउ कॉलेज मन मा लइका मन के पढ़ाई-लिखाई, प्रैक्टिकल, खेल-कूद अउ लाइब्रेरी के काम प्रभावित मत होवय, एला देखत हुए यहि नीति ला जारी करे गे हावै। एखर तहत यदि कोई कॉलेज या संस्थान मा एक ही विषय के प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक अउ सहायक प्राध्यापक के एक ले ज़्यादा खाली पद बर विज्ञापन निकलही, त ओ विषय बर अभ्यर्थी ला एक ही आवेदन दे बर लागही। मेरिट लिस्ट मा नाम के हिसाब ले ही पद मा व्यवस्था करे जाही।
पीजी पास मन ला मिलही मौका अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल अउ अतिथि क्रीड़ा अधिकारी बर न्यूनतम पढ़ाई UGC के नियम के मुताबिक होही। उहें अतिथि शिक्षण सहायक, ग्रंथालय सहायक अउ क्रीड़ा सहायक बर पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) मा कम ले कम 55 प्रतिशत नंबर होना जरूरी हावै। आरक्षित वर्ग बर 50 प्रतिशत नंबर तय करे गे हावै। एक सत्र मा कम ले कम 5 महीना पढ़ाए मा ही अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Certificate) दिए जाही।
कतका मिलही मानदेय?
-
अतिथि व्याख्याता: 2,000 रूपिया प्रति कार्यदिवस (माह मा अधिकतम 50,000 रूपिया)
-
अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ा अधिकारी: 1,600 रूपिया प्रति कार्यदिवस (माह मा अधिकतम 40,000 रूपिया)
-
अतिथि शिक्षण सहायक: 1,400 रूपिया प्रति कार्यदिवस (माह मा अधिकतम 35,000 रूपिया)
-
अतिथि ग्रंथपाल सहायक / क्रीड़ा सहायक: 1,200 रूपिया प्रति कार्यदिवस (माह मा अधिकतम 30,000 रूपिया)
नियमित प्रोफेसर कस करे बर लागही काम अतिथि व्याख्याता अउ बाकी स्टाफ ला रोज 7 घंटा काम करे बर लागही। पढ़ाई के अलावा एडमिशन, परीक्षा, चुनाव, खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नैक (NAAC) मूल्यांकन अउ मूल्यांकन के काम मा घलो मदद करे बर लागही।
छुट्टी अउ लीव के नियम हर शिक्षण सत्र मा 11 ठन कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) मिलही, जेकर पैसा नइ कटही। पीएचडी अउ मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) बर अधिकतम 180 दिन के छुट्टी मिल सकही, पर ए छुट्टी मन मा वेतन (मानदेय) नइ दिए जाही।



