सरकारी करमचारी मन बर फैसला: मउत के बाद जांच बर जारी होईस नवा नियम
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ह सरकारी करमचारी मन के मउत के बाद ओकर मन के ऊपर रुके विभागीय अऊ अनुशासनात्मक मामला (विभागीय जांच) के निपटारा बर नवा नियम जारी करे हे। मंत्रालय ले जारी आदेश में साफ कहे गे हे कि यदि कोनो सरकारी करमचारी के ऊपर कोनो जांच चलत हे अऊ ओकर बीच में ही ओकर मउत हो जाथे, त अइसन मामला मन के निपटारा तय नियम अऊ सेवा कानून के हिसाब से करे जाही।
मंत्रालय ले जारी होईस नवा निरदेस
जीएडी (GAD) डहर ले जारी आदेश में कहे गे हे कि करमचारी के मउत के बाद ओकर खिलाफ रुके मामला मन ला बिना कोनो साफ नियम के अब्बड़ दिन तक अटका के नहीं रखे जाही। हर एक मामला के जांच सेवा नियम अऊ ओ समे के परिस्थिति के आधार पर करे जाही। ओकर बर सबो विभाग, विभागाध्यक्ष अऊ बड़ अधिकारी मन ला ये नियम के पालन करे बर कहि दे गे हे।
आश्रित मन ला मिलही राहत
सरकार के मानना हे कि कतको मामला मन में करमचारी के मउत के बाद घलो विभागीय जांच बछर-बछर तक अटके रहिथे। एखर से ओकर परिवार ला पेंशन, ग्रेच्युटी अऊ दूसर सरकारी लाभ मिले में अब्बड़ बखत (देरी) लग जाथे। ये नवा नियम आए ले अब अइसन परेशानी दूर होही अऊ परिवार के लोगन मन ला ओकर अधिकार समे पर मिल सकही।
सबो विभाग मन ला समे में कारवाही करे के अदेस
सामान्य प्रशासन विभाग ह सबो प्रशासनिक विभाग अऊ अधिकारी मन ला निरदेस दे हे कि वे मन अइसन अटके मामला मन के समीक्षा करंय अऊ नवा गाइडलाइन के हिसाब से समे पर कारवाही करंय। जिन मामला मन ला बंद करना हे, ओमां नियम के मुताबिक आदेस जारी करके कागज-पत्तर ला तुरते निपटाए जाय।
अब काम में आही अउ जादा पारदरसिता
जानकार मन के कहना हे कि ये नवा नियम ले विभागीय कारवाही के तरीका अउ जादा साफ अऊ पारदरसी होही। एखर से बछर-बछर ले अटके मामला मन के निपटारा सहज हो जाही अऊ विभाग मन में फालतू के अदालती मामला घलो कम होहीं। सरकार के ये फैसला ला बड़े प्रशासनिक सुधार माने जात हे, जेखर से मरे करमचारी के परिवार ला समे पर न्याय अऊ सरकारी लाभ मिल सकही।




