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होटल-रेस्टोरेंट मन के अब खैर नई, खाय-पिये के चीज म जादा दाम वसूलिस त होही कड़ा कार्यवाही

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Hotel Restaurant Rules : नई दिल्ली/रायपुर। होटल अऊ रेस्टोरेंट मन बर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ह कड़ा चेतावनी जारी करे हे। अब बिल म LPG चार्ज, गैस सरचार्ज या कोनो घलो अइसन अलग ले पइसा जोड़ना भारी पड़ही। CCPA ह साफ कहि दिस हे कि अइसन करना गलत व्यापार (Unfair Trade Practice) आय अऊ नियम तोड़े म सख्त कार्यवाही करे जाही।

काबर अइसन आदेश आय हे?
जानकारी के मुताबिक, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन म अइसन बहुते शिकायत आवत रहिस कि होटल-रेस्टोरेंट मन बिल म जबरदस्ती के सर्विस चार्ज या गैस के नाम म अलग ले पइसा जोड़ देवत हें। एला गंभीरता ले लेवत हुए CCPA ह नवा एडवाइजरी जारी करे हे।

मेन्यू कार्ड म लिखे रेट ही मान्य
स्पष्ट नियम: उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत मेन्यू म जे पइसा लिखे हे, ओखर अलावा सिरिफ सरकारी टैक्स ही जोड़े जा सकत हे।

लुकवा-छिपवा चार्ज: कोनो घलो नाम ले अलग ले फीस लेना नियम के खिलाफ हे।

बिजनेस के खर्चा: होटल चलाय बर LPG, बिजली या कोनो अउ खर्चा होथे, ओला मालिक ला मेन्यू कार्ड के रेट म ही शामिल करना पड़ही, ओला अलग ले ग्राहक ले नई वसूले जा सके।

ग्राहक मन बर बड़े संदेश
CCPA ह साफ कहिस हे कि कोनो घलो होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक के मर्जी के बिना एको रूपिया जादा नई ले सके। अगर कोनो अइसन करथे, त ओखर खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कड़ा एक्शन लिये जाही।

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