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Bilaspur Land Fraud : जमीन के नाम म बड़का ठगी: विवादित जमीन ल 64 लाख में बेचिन, कांग्रेस नेता समेत 3 झन ऊपर FIR दर्ज

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Bilaspur Land Fraud : जमीन के नाम म बड़का ठगी: विवादित जमीन ल 64 लाख में बेचिन, कांग्रेस नेता समेत 3 झन ऊपर FIR दर्ज

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Bilaspur Land Fraud : बिलासपुर (न्यायधानी): छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ले जमीन के नाम म भारी ठगी के मामला आगू आइस हे। श्रीकांत वर्मा मार्ग के एक ठन विवादित जमीन ल गलत जानकारी देके 64 लाख रुपिया हड़प ले के आरोप म पुलिस ह कांग्रेस नेता ज्ञान सिंह गिल, नागेन्द्र राय अउ टाकेश्वर पाटले के खिलाफ धोखाधड़ी के केस दर्ज कर डारे हे।

कइसे होइस ठगी के खेल?

शिकायत के मुताबिक, गोंड़पारा के रहइया पंकज भोजवानी ह बताइस कि वो ह पीएम कंस्ट्रक्शन के पार्टनर आय अउ जमीन खरीद-बिक्री के काम करथे। साल 2023 म टाकेश्वर पाटले के माध्यम ले ओखर मुलाकात नागेन्द्र राय ले होइस। नागेन्द्र ह अपन आप ल बड़े पहुंच वाला आदमी बताइस अउ श्रीकांत वर्मा मार्ग म एक ठन जमीन के सौदा के बात करिस। ओ मन पंकज ल कांग्रेस नेता ज्ञान सिंह गिल के घर ले गिन अउ बताइन कि ये जमीन ओखर घरवाली हरजिंदर कौर के नाम म हे।

3 करोड़ म होइस सौदा, 64 लाख डकार गिन

जमीन के सौदा 3 करोड़ रुपिया म तय होइस। पंकज ह भरोसा करके 23 फरवरी 2023 के हरजिंदर कौर के खाता म 50 लाख रुपिया आरटीजीएस (RTGS) कर दिस। एकर अलावा, नागेन्द्र राय के कहे म 10 लाख रुपिया अउ समझौता के नाम म 4 लाख रुपिया, कुल मिला के 64 लाख रुपिया दे गिस।

विवादित जमीन के सचाई ल छुपाइन

जब पंकज ह रजिस्ट्री के बात करिस, तब आरोपी मन सीमांकन अउ आन बहाना बनाके टाल-मटोल करे लगिन। बाद म पंकज ल पता चलिस कि ओ जमीन म पहिली ले कोर्ट म केस चलत हे। एतके नई, ज्ञान सिंह गिल ह ओही जमीन बर अविनाश पेशवानी नाम के एक आन आदमी ले घलो 50 लाख रुपिया ले डारे रिहिस। ये जम्मो बात ल पंकज ले छुपाके राखे गिस, जेखर ले साफ पता चलथे कि ये ठगी के सुनियोजित तरीका रिहिस।

रुपिया मांगे म मिलीस जेल भेजे के धमकी

पंकज के कहना हे कि जब वो ह अपन रुपिया वापस मांगिस, तब आरोपी मन साफ मना कर दीन। नागेन्द्र राय के घर जाके गोहार लगाय म ओला धमकाय गिस। टाकेश्वर पाटले ह त पंकज ल हरिजन एक्ट के झूठा केस म फंसाये के घलो धमकी दिस। 35 महीना तक चक्कर काटे के बाद हार मान के पीड़ित ह पुलिस ले मदद मांगिस।

पुलिस ह ये पूरा मामला ल धोखाधड़ी मानत हुए बीएनएस (BNS) के धारा 318(4) अउ 3(5) के तहत जुर्म दर्ज कर डारे हे अउ जांच-पड़ताल शुरू कर दे हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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