हाईकोर्ट के बड़े फैसला: सिलेबस ले बाहर सवाल पूछे मा रद्द होइस SAS परीक्षा के रिजल्ट, नवा सिरे ले परीक्षा कराए के आदेश
Bilaspur High Court : बिलासपुर, छत्तीसगढ़: बिलासपुर हाईकोर्ट ह छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा (SAS) विभागीय परीक्षा 2017 ला लेके एक बड़ फैसला सुनाए हे। कोर्ट ह परीक्षा प्रक्रिया मा भारी गड़बड़ी पाए जाय पर 20 दिसंबर 2017 के घोषित रिजल्ट ला निरस्त (कैंसल) कर दे हे। एकर संगे-संग 22 नवंबर 2024 के जारी आपत्ति निरस्तीकरण आदेश ला घलो रद्द कर दे गे हे।
हाईकोर्ट ह वित्त विभाग ला स्पष्ट अउ अधिसूचित सिलेबस (पाठ्यक्रम) जारी करे बर अउ पात्र कर्मचारी मन ला तैयारी बर पूरा समय दे के बाद नवा सिरे ले परीक्षा आयोजित करे के अनुमति दे हे।
का रिहिस पूरा मामला? वित्त विभाग ह विभागीय पदोन्नति बर अप्रैल 2017 मा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-2 परीक्षा के विज्ञापन जारी करे रिहिस। परीक्षा मा शामिल कर्मचारी मन आरोप लगाइन कि कई ठन सवाल तय सिलेबस ले बाहर ले पूछे गे रिहिन। एतके नइ, परीक्षा ले ठीक पहिलू जारी एडमिट कार्ड मा एक ठन नवा विषय घलो जोड़ दे गे रिहिस, जेकर ले अभ्यर्थी मन ला तैयारी करे बर समय नइ मिल पाइस। एही मामला ला लेके अमर सिंह बिसेन, दिनेश कुमार सिंह अउ अउ आन कर्मचारी मन हाईकोर्ट मा याचिका लगाए रिहिन।
हाईकोर्ट के का कहिना हे? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ह मानिस कि परीक्षा प्रक्रिया मा पारदर्शिता अउ निष्पक्षता के पालन नइ करे गे हे। कोर्ट ह कहिस कि परीक्षा के नियम अउ सिलेबस पहिलू ले तय होना चाही। आखिरी समय मा बदलाव करना अभ्यर्थी मन के संग अन्याय ए।
कोर्ट ह वित्त विभाग ला नवा सिरे ले परीक्षा कराए के अनुमति दे हे, सेति विभाग ला पहिलू स्पष्ट अउ संशोधित सिलेबस जारी करना पड़ही अउ कर्मचारी मन ला तैयारी बर पर्याप्त समय देना पड़ही। ए फैसला ले याचिका लगाए कर्मचारी मन ला बड़ राहत मिले हे।



