Advance Tax Rules 2025: समय पर न चुकाने पर भरना होगा जुर्माना, जानिए पूरा प्रोसेस

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नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एडवांस टैक्स (Advance Tax) से जुड़े नियमों को स्पष्ट किया है। जिन टैक्सपेयर्स की सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है। अगर इसे समय पर नहीं चुकाया गया तो भारी पेनल्टी और ब्याज देना पड़ सकता है।

एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स वह व्यवस्था है जिसमें टैक्सपेयर्स को एकमुश्त भुगतान करने के बजाय किस्तों में टैक्स जमा करने की सुविधा मिलती है।
चार किस्तों का नियम इस प्रकार है:

  • पहली किस्त: 15%

  • दूसरी किस्त: 45%

  • तीसरी किस्त: 75%

  • चौथी किस्त: 100%

किन्हें देना जरूरी है एडवांस टैक्स?

  • स्वयं रोजगार (Self-Employed) व्यक्ति

  • फ्रीलांसर

  • एनआरआई (NRI)

  • शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड निवेशक

एडवांस टैक्स जमा करने का तरीका

  1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. E-Pay Tax ऑप्शन चुनें।

  3. PAN और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें।

  4. Assessment Year चुनें और “Advance Tax” सेलेक्ट करें।

  5. नेट बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट से भुगतान करें।

समय पर भुगतान न करने पर पेनल्टी

अगर एडवांस टैक्स समय पर नहीं जमा किया जाता तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है।

  • बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा।

  • यह स्थिति तब बनती है जब डेडलाइन तक कम से कम 90% टैक्स नहीं भरा गया हो।

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