रेलवे के नवा नियम लागू, छत्तीसगढ़ समेत पूरा देस म मउका म ही लगही ₹10,000 तक के जुर्माना
भारतीय रेलवे के नवा नियम 2026: अगर आप मन छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा या अंबिकापुर जइसन स्टेशन मन से हफ्ता-दिन ट्रेन म आवन-जावन करथौ, त ये खबर आप मन बर बहुते जरूरी है। रेल मंत्रालय ह रेलवे स्टेशन अउ ट्रेन मन म अनुशासन बनाए बर एक बड़े कदम उठाए हवय। अब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अउ टिकट जांच करइया स्टाफ (TTE) ल नवा अउ कड़ा अधिकार दे दे गिस हवय, जेकर तहत नियम तोड़ेइया मन उपर मउका म ही (On-the-spot) ₹500 से लेके ₹10,000 तक के जुर्माना ठोके जा सकही।
जन विश्वास अधिनियम के तहत RPF अउ TTE ल मिलिस नवा पावर
केंद्र सरकार के ‘जन विश्वास अधिनियम’ के तहत रेलवे ह ये नवा बेवस्था ल हरी झंडी दे दे हवय। अब कउनो भी गड़बड़ी करे म तुरंते कारबाही होही:
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RPF ल सीधा अधिकार: अब तक छोटे-मोटे रेल अपराध मन बर RPF ल एफआईआर (FIR) दर्ज करके आरोपी ल मजिस्ट्रेट के आघू म पेस करे बर परत रहिस। फेर अब एएसआई (ASI) या ओकर से ऊपर रैंक के RPF अधिकारी मन सोझा मउका म ही जुर्माना वसूल कर सकिहीं।
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TTE घलो करिहीं कारबाही: टीटीई के काम अब सिरिफ टिकट जांच करे तक ही नई रहि जाय। अगर ट्रेन म या प्लेटफॉर्म म कउनो यात्री नियम तोडत दिखही, त TTE ल घलो तुरंते जुर्माना लगाए के अधिकार मिल गे हवय।
अब ये गलती मन म कोर्ट-कचहरी नई, सोझा कटही रसीद
रेलवे ह ये नवा नियम ल एखर बर लागू करे हवय ताकि यात्री मन ल छोटे-मोटे मामला बर लंबी कानूनी प्रक्रिया या अदालत के चक्कर काटे बर झन परत रहे अउ बेवस्था घलो सुग्घर बने रहे। अब खालहे लिखाए गलती मन म ₹500 से ₹10,000 तक के तुरंते जुर्माना लगही:
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रेलवे पटरी ल बिना अनुमति के पार करना (शॉर्टकट मारना)
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बिना टिकट या बिना मर्जी के स्टेशन भीतर म घुसना
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ट्रेन मन म या प्लेटफॉर्म म अवैध वेंडिंग (बिना लाइसेंस के सामान बेचना)
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माईलोगन (महिला) या दिव्यांग मन के आरक्षित डिब्बा म जबरदस्ती सफर करना
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स्टेशन या ट्रेन के भीतर म बीड़ी-सिगरेट पीना (धूम्रपान) या कचरा फैलाना
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नो-पार्किंग जगह म जबरन गाड़ी खड़ा करना
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रंग-बरंग के प्रतिबंधित या खतरनाक सामान लेके यात्रा करना
कम से कम जुर्माना घलो होगिस दुगुना; रायपुर अउ बिलासपुर रेल मंडल अलर्ट
ये नवा नियम के तहत रेल मंत्रालय ह नियम तोड़े म लगने वाला कम से कम (Minimum) जुर्माना के रकम ल घलो सोझा ₹250 से बढ़ाके ₹500 कर दे हवय। मतलब अब पकड़ाए म जेब ढीला होना पक्का हे।
छत्तीसगढ़ के रायपुर रेल मंडल अउ बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाला जम्मो छोटे-बड़े स्टेशन मन म ये नियम ल कड़ाई से लागू करे के तैयारी कर ले गिस हवय। रेलवे के मानना हे कि ये मउका म जुर्माना वसूले के बेवस्था से स्टेशन मन म अवैध काम अउ गंदगी म लगाम लगही, जेकर से आम जनता के सफर पहिली से जादा सुरक्षित, साफ-सुथरा अउ सुग्घर हो जाही।



