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छत्तीसगढ़ मा रेरा के बड़े कार्रवाई, करीब 600 बिल्डर मन ला नोटिस

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छत्तीसगढ़ मा रेरा के बड़े कार्रवाई, करीब 600 बिल्डर मन ला नोटिस

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RERA Notice to Builders : रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ह प्रदेशभर के करीब 600 बिल्डर अउ कॉलोनाइजर मन के खिलाफ एक ठन अब्बड़ बड्‌डी कार्रवाई शुरू करिस हवै। रहइया मन अउ आबंटिती मन के समिति ला कॉलोनी के देख-रेख अउ प्रबंधन नइ सौंपे के कारन रेरा ह 595 बिल्डर मन ला नोटिस भेजे हवै। ए बिल्डर मन मा रायपुर के अविनाश ग्रुप, वालफोर्ट, सिंघानिया बिल्डकॉन जइसन कई बड़े अउ नामी बिल्डर सामिल हवैं। रेरा ह सिर्फ निजी बिल्डर मन ला ही नइ, बल्कि हाउसिंग बोर्ड अउ नगर निगम ला घलो नोटिस थमाये हवै।

989 प्रोजेक्ट मन ऊपर रेरा के नजर

रेरा के मुताबिक, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा समेत प्रदेश के अलग-अलग जिला मन के कुल 989 आवासीय अउ व्यावसायिक प्रोजेक्ट मन ला नोटिस जारी करे गे हवै। ए मन ओ प्रोजेक्ट हवैं, जे मन ला नगर निगम कोती ले ‘पूर्णता प्रमाण पत्र’ (कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट) त मिल चुके हवै, पर अभी तक कॉलोनी या अपार्टमेंट के देख-रेख के जिम्मा उहां के रहइया मन के समिति ला नइ सौंपे गे हवै।

का कहिथे रेरा के नियम?

रेरा कानून के मुताबिक, कोई घलो प्रोजेक्ट के पूरा हो जाये के बाद बिल्डर ला उहां के आम जगह, सुविधा अउ देख-रेख के जिम्मा रहइया मन के समिति ला सौंपना जरूरी होथे। एकर बर नगर निगम ले सर्टिफिकेट लेना घलो जरूरी हवै। एकर बाद ही कॉलोनी के रख-रखाव समिति ला दिये जाथे। पर कई बिल्डर मन ए नियम ला नइ मानत हवैं अउ अभी तक खुद मनमर्जी ले रख-रखाव के पैसा (मेंटेनेंस चार्ज) वसूल करत हवैं।

समिति नइ बनाये के घलो आरोप

रेरा ह बताइस कि कई मामला मा प्रोजेक्ट पूरा हो जाये के बाद घलो बिल्डर मन ह रहइया मन के समिति या संघ नइ बनवाईन। साथ ही जरूरी कागजात अउ सुविधा मन ला घलो सही तरीका ले ट्रांसफर नइ करिन। ए कार्रवाई भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के धारा 11(4)(ई) अउ धारा 17 के तहत करे गे हवै।

ए नोटिस मा श्री बिल्डकॉन, श्रीकृष्णा वाटिका, सुमीत इंफ्रा, पारस बिल्डकॉन, संसार बिल्डकॉन, नीलम होम्स, दीपक रहेजा जइसन रायपुर, भिलाई-दुर्ग के कई बड़े बिल्डर मन के नाम सामिल हवैं।

15 दिन मा मांगे हवै जवाब

रेरा ह सबो बिल्डर अउ कॉलोनाइजर मन ला 15 दिन के भीतर अपन जवाब दे बर कहे हवै। जदि तय समय मा जवाब नइ मिलिस या फिर जवाब सही नइ पाइस, त ओ मन के खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दरज करके कड़क कार्रवाई करे जाही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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