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बस किराया बढ़े के तइयारी मा सरकार, संचालक मन बर 10 कड़ा नियम जारी

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बस किराया बढ़े के तइयारी मा सरकार, संचालक मन बर 10 कड़ा नियम जारी

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Bus Fare Hike : रायपुर। छत्तीसगढ़ मइया के रइय्या मन बर एक बड़े खबर आवत हे। राज्य मा अब बस के किराया बढ़े के पूरा संसो हे, जेकर ले आम जनता के जेब मा बोझ बढ़ सकत हे। परिवहन विभाग ह बस किराया मा 30 ले 50 प्रतिशत तक के बढ़ोतरी करे के तइयारी मा हे अउ एखर ऊपर जल्दी च फइसला हो सकत हे।

बस संचालक मन के कहना हे कि छत्तीसगढ़ सरकार ह आखिरी बार साल 2021 मा बस किराया बढ़ाए रहीस। ओखर बाद ले डीजल के दाम लगातार बढ़त जात हे, जेखर से बस चलाए मा भारी दिक्कत आवत हे। संचालक मन मांग करे हें कि डीजल के रेट के हिसाब से किराया घटे-बढ़े के एक पक्का कानून बनाए जाए। परिवहन विभाग ह कहे हे कि दूसर राज्य मन के किराया देख के जल्दी च नवा रेट तय करे जाही।

बस संचालक मन बर 10 बड़े अउ कड़क नियम:

बैठक मा किराया बढ़ाए के गोठ-बात के संग परिवहन विभाग ह यात्री मन के सुरक्षा बर बस संचालक मन ला 10 ठन कड़ा निर्देश देहे हे, जेकर पालन करना एकदम जरूरी होही:

  • महिला अउ दिव्यांग मन बर सीट: हर बस मा 25 प्रतिशत सीट महिला मन बर आरक्षित रही अउ ओमा बोर्ड घलो लगाना होही। एकर संग च दिव्यांग मन बर घलो कम से कम 3 सीट आरक्षित रखना परही।

  • पक्का टिकट देना जरूरी: हर सवारी ला टिकट देना अनिवार्य हे। ओ टिकट मा बस के नंबर, रूट, किराया अउ कंडक्टर के नाम-दस्तखत होना चाही। ए रिकार्ड ला 2 साल तक संभाल के रखना परही।

  • यूनिफॉर्म अउ आईकार्ड: बस के ड्राइवर अउ कंडक्टर मन ला यूनिफॉर्म पहिरना अउ अपन पहचान-पत्र (ID Card) रखना जरूरी होही।

  • बस मा लिखे लाContent: बस के बाहर मालिक के नाम, मोबाइल नंबर, रूट अउ पुलिस-परिवहन विभाग के हेल्पलाइन नंबर साफ-साफ लिखे होना चाही।

  • आगी ले सुरक्षा अउ इमरजेंसी गेट: बस मा आपातकालीन खिड़की (Emergency Gate), आगी बुझाए के यंत्र (Fire Extinguisher) अउ फर्स्ट एड बॉक्स एकदम चालू हालत मा होना चाही। इमरजेंसी गेट के कति कोनो घलो अड़चन या एक्स्ट्रा सीट नहीं होना चाही।

  • फायर अलार्म सिस्टम: नियम के मुताबिक बस मन मा आगी के पता लगाए अउ ओला बुझाए वाला सिस्टम (Fire Detection & Suppression System) लगे होना चाही।

  • बस मा गड़बेड़ी बनावट पर रोक: बिना अनुमति के बस के बॉडी मा कोनो बदलाव या एक्स्ट्रा सीट नहीं जोड़े जा सकय।

  • परमिट के नियम: जउन रूट अउ टाइम मिले हे, ओखरे हिसाब से बस ला चलाना होही।

  • कोर्ट के आदेश के पालन: सवारी मन के सुरक्षा अउ सड़क दुर्घटना ला रोके बर सुप्रीम कोर्ट अउ मानवाधिकार आयोग के नियम मन के कड़ाई से पालन करना परही।

  • नियम तोड़े मा कड़क कार्रवाई: जो कोनो ए नियम मन ला नहीं मानही, ओखर बस के फिटनेस कैंसल करे जाही, लाइसेंस निरस्त होही अउ गाड़ी ला घलो जब्त करे जा सकत हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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