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अंबुजा मॉल म पार्किंग के पइसा वसूली अवैध: जिला उपभोक्ता आयोग के बड़े फैसला, अब मुफ़्त म खड़ी होही गाड़ी

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अंबुजा मॉल म पार्किंग के पइसा वसूली अवैध: जिला उपभोक्ता आयोग के बड़े फैसला, अब मुफ़्त म खड़ी होही गाड़ी

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Ambuja Mall Raipur : रायपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ह अंबुजा सिटी सेंटर मॉल म गाड़ी मन ले पार्किंग के पइसा वसूली ल अवैध बताय हे अउ मॉल ल आदेश दे हे कि अब ले उहां गाड़ी मन के पार्किंग मुफ़्त म होही। आयोग के ये बड़े फैसला ले पार्किंग के नाम म होवत वसूली ह बंद हो जाही।

मामला ये हे कि अंजिनेश अंजय शुक्ला ह 15 जून 2025 के अपन कार ले अंबुजा मॉल गे रिहिस, उहां ओकर ले 30 रूपया पार्किंग के मांगिस। जब ओ ह कहिस कि ओला पार्किंग नइ करना हे, बस अपन दाई (माता) ल छोड़ के निकलना हे, त मॉल वाले मन कहिन कि उहां ‘पिक अप अउ ड्रॉप’ बर कोनो फ्री सुविधा नइ हे। ये बात ले परेशान होके अधिवक्ता शुक्ला ह उपभोक्ता आयोग म शिकायत कर दिस।

सुनवाई के बखत वकील ह गुजरात हाई कोर्ट अउ दूसर बड़े फैसला मन के हवाला देते हुए कहिस कि मॉल डाहर ले पार्किंग शुल्क लेना नियम के खिलाफ हे। ओ ह मानसिक परेशानी बर 50,000 रूपया मुआवजा घलो मांगिस।

कोर्ट ह सबो तर्क ल सही मानिस अउ मॉल ल साफ-साफ कह दिस कि पार्किंग शुल्क वसूली अवैध हे। अब अंबुजा मॉल ल आने-जाने वाला मन बर मुफ़्त पार्किंग के बेवस्था करना पड़ही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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