जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी ल सुप्रीम कोर्ट ले मिलीस बड़ राहत, अभी जेल नई जाना पड़य
amit jogi supreme court stay : नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड मामला म अमित जोगी ल बड़ी राहत मिली हे। देश के सबसे बड़े अदालत, सुप्रीम कोर्ट ह अमित जोगी के सरेंडर करे के आदेश ऊपर रोक लगा देवे हे। हाईकोर्ट ह जोगी ल सरेंडर करे बर कहे रिहिस, जेकर ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ह स्टे दे दे हे।
सीबीआई ले मांगे गे हे जवाब जस्टिस विक्रम नाथ अउ जस्टिस संदीप मेहता के बेंच म ए मामला के सुनवाई होइस। कोर्ट ह साफ कह दीस कि अमित जोगी ल अभी सरेंडर करे के कोनो जरूरत नई हे। एकर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ह जांच एजेंसी सीबीआई ल नोटिस जारी करके जवाब मांगे हे। जब तक ए मामला म आगू के सुनवाई नई होही, तब तक अमित जोगी ल मिली राहत जारी रही।
हाईकोर्ट ह सुनाय रिहिस उम्रकैद के सजा आप मन ल बता दन कि कुछ दिन पहिली छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह अमित जोगी ल जग्गी हत्याकांड म दोषी मानत हुए उम्रकैद के सजा सुनाय रिहिस। कोर्ट ह जोगी ल 23 अप्रैल तक सरेंडर करे के निर्देश घलो दे रिहिस। हाईकोर्ट के ए फैसला के खिलाफ अमित जोगी ह तुरंत सुप्रीम कोर्ट म अर्जी लगाय रिहिस, जेखर बाद अब ओ मन ल राहत मिल गे हे।
अभी जेल नई जावन अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट के ए फैसला के मतलब ये हे कि अमित जोगी ल अभी जेल नई जाना पड़य। ए मामला ह छत्तीसगढ़ के राजनीति म बहुत पुराना अउ संवेदनशील हे। हाईकोर्ट के फैसला के बाद जोगी के ऊपर गिरफ्तारी के तलवार लटकत रिहिस, फेर अब सुप्रीम कोर्ट ले स्टे मिले के बाद ओ मन ल कानूनी लड़ाई लड़े बर अउ बखत मिल गे हे। अब सबो के नजर सीबीआई के जवाब अउ आगू के सुनवाई ऊपर टिके हे।



