31 ले पहिली निपटा लव ये 4 जरूरी काम, नहीं त मार्च के पगार मा लग जाही बड़का फटका
Income Tax Deadline : नई दिल्ली। वित्तीय साल 2025-26 अब सिराय वाला हे अउ 31 मार्च के आखिरी तारीख तीर मा आ गेहे। अगर आप मन टैक्स भरथव या नौकरी-चाकरी करथव, त ये कुछ दिन आप मन बर बहुत जरूरी हे। समय रहत अगर आप मन अपन निवेश अउ टैक्स ले जुड़े कागजात मन ला ठीक नहीं करव, त आप मन के मार्च महीना के तनख्वाह मा बड़का कटौती हो सकत हे, संग मा आयकर विभाग ह भारी जुर्माना घलो लगा सकही।
1. निवेश के सबूत (Investment Proof) देय मा झन करव देरी
अगर आप मन सरकारी या प्राइवेट नौकरी मा हव अउ साल के शुरू मा टैक्स छूट बर निवेश के घोषणा करे रहेव, त अब ओला साबित करे के बखत आ गेहे। 31 मार्च ले पहिली अपन ऑफिस मा LIC, PPF, होम लोन के रसीद अउ कमरा किराया (HRA) के कागज जमा कर देव। अगर आप मन ये दस्तावेज जमा नहीं करव, त कंपनी ह आप मन के मार्च के पगार ले भारी टीडीएस (TDS) काट ली।
2. एडवांस टैक्स अउ पेनल्टी ले बचव
जेन टैक्स भरे वाला मन के सालाना टैक्स 10,000 रूपिया ले जादा बनथे, ओमन बर एडवांस टैक्स पटाना जरूरी हे। हालांकि एकर आखिरी तारीख 15 मार्च 2026 तक रिहिस, फेर अगर आप मन अभी तक जमा नहीं करे हव, त 31 मार्च तक हर हाल मा पटा देव। अइसन नहीं करे मा आयकर विभाग ह आप मन ले मोटा ब्याज अउ जुर्माना वसूल सकथे।
3. सरकारी स्कीम मा निवेश के आखिरी मौका
पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) चुने वाला मन बर धारा 80C के तहत छूट पाय के ये आखिरी मौका हे। पीपीएफ (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अउ एनएससी (NSC) मा पइसा लगा के आप मन अपन मेहनत के कमाई ला बचा सकथव। एकर संग ही, अपन खाता मन ला चालू रखे बर ओमा कम से कम जरूरी रकम जरूर जमा कर देव, नहीं त आप मन के खाता फ्रीज (बंद) हो सकथे।
4. हेल्थ इंश्योरेंस: सुरक्षा के संग टैक्स मा घलो बचत
बीमारी के खरचा ले सुरक्षा के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस ह टैक्स मा घलो बड़का राहत देथे। धारा 80D के तहत आप मन अपन परिवार बर 25,000 रूपिया अउ सियान दाई-ददा बर 50,000 रूपिया तक के अतिरिक्त छूट पा सकथव। 31 मार्च ले पहिली अपन पॉलिसी ला रिन्यू करा के आप मन ये दूनों फायदा उठा सकथव।


