पुलिस कमिश्नरी लागू होय के बाद बड़का कार्रवाई, अपहरण-रेप केस म मिलीभगत बर महिला प्रधान आरक्षक निलंबित
रायपुर। रायपुर वेस्ट पुलिस कमिश्नरी के डीसीपी संदीप पटेल ह कबीरनगर थाना म तैनात महिला प्रधान आरक्षक ल निलंबित कर दे हें। महिला विवेचक ऊपर एक नाबालिग के अपहरण अउ दुष्कर्म मामला म आरोपी पक्ष ले लेन-देन करके पीड़ित परिवार ल परेशान करे के गंभीर आरोप लगे रिहिस। शिकायत मिले के बाद मामला के प्राथमिक जांच करे गिस, जेमं पहली नजर म आरोप सही पाय गिस। एकर बाद प्रधान आरक्षक चंद्रकला साहू ल तुरंत प्रभाव ले निलंबित करके लाइन अटैच कर दे गे हे। कमिश्नरी व्यवस्था लागू होय के बाद निलंबन अउ लाइन अटैच के इहें पहली कार्रवाई आय।
डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल कोति ले जारी निलंबन आदेश म कहे गे हे कि धारा 137(2), 67, 64(2) बीएनएस अउ 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामला के जांच के बखत प्रधान आरक्षक क्रमांक 1507 चंद्रकला साहू ह मनमानी अउ संदिग्ध व्यवहार देखाइस।
आदेश के मुताबिक, अइसन काम पुलिस आचरण के खिलाफ पाय गिस, जेकर सेती प्रधान आरक्षक ल तुरंत निलंबित करके रक्षित केंद्र भेज दे गे हे। निलंबन के बेरा म ओमन ल नियम के मुताबिक जीवन निर्वाह भत्ता दिय जाय।