दिवंगत शिक्षक के पेंशन केस मं लापरवाही, 6 अफसर-कर्मचारी सस्पेंड
CG Teacher Pension Case : रायपुर। मुंगेली जिला मं दिवंगत सहायक शिक्षक के पेंशन अउ मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के प्रकरण मं लापरवाही बरतना 6 अफसर-कर्मचारी मन ल भारी पड़ गे हवय। लोक शिक्षण संचालनालय ह कार्रवाई करत 6 लोगन ल तत्काल प्रभाव ले निलंबित कर दे हवय। लोक शिक्षण संचालक ऋतुराज रघुवंशी ह निलंबन के आदेश जारी करे हवंय।
मामला शासकीय हाईस्कूल लाखासार मं पदस्थ सहायक शिक्षक विज्ञान अंजनी त्रिपाठी के पेंशन केस ले जुड़े हवय। अंजनी त्रिपाठी के 25 सितंबर 2022 मं नौकरी के दौरान निधन हो गे रहिस। एखर बाद परिवार ल परिवार पेंशन अउ मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लाभ दिलाए बर केस के प्रक्रिया शुरू करे गे रहिस।
वेतन निर्धारण अउ अप्रूवल मं होइस देरी
जांच मं सामने आइस कि साल 2018 मं सहायक शिक्षक एलबी संवर्ग मं संविलियन के बाद तय करे गे वेतन के जांच अउ अप्रूवल समय मं नइ कराए गे। ए प्रक्रिया मं देरी के चलते ज्यादा भुगतान हो गे, जेन के बाद अतिरिक्त राशि के वसूली के स्थिति बनिस।
पेंशन प्रकरण लंबित होए के बावजूद संचालनालय ल भेजे गे जानकारी मं घलो गड़बड़ी के बात आदेश मं कही गे हवय। विभागीय जांच मं सरकारी काम मं देरी अउ प्रकरण के निपटारा मं लापरवाही ल कार्रवाई के आधार बनाए गे हवय।
इन 6 लोगन ऊपर गिरिस गाज
विभाग ह तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राघवेंद्र कुमार सोनी, प्रभारी प्राचार्य रघुनंदन सिंह राजपूत, सहायक ग्रेड-3 मोतीराम यादव, सहायक ग्रेड-2 त्रिवेणी ध्रुव, सहायक ग्रेड-3 अशोक ध्रुव अउ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पेंशन कक्ष प्रभारी तथा कनिष्ठ लेखा परीक्षक शत्रुघन कुलमित्र ल निलंबित करे हवय।
निलंबन अवधि मं छवों अधिकारी-कर्मचारी मन के मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर के कार्यालय तय करे गे हवय।



