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ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ सवाल उठाय वाली शिक्षिका निलंबित, वायरल वीडियो म CM-कलेक्टर ऊपर टिप्पणी के बाद कार्रवाई

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ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ सवाल उठाय वाली शिक्षिका निलंबित, वायरल वीडियो म CM-कलेक्टर ऊपर टिप्पणी के बाद कार्रवाई

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Teacher Suspension : जांजगीर-चांपा। स्कूल म ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था ला लेकर सवाल उठाय वाली शासकीय हाईस्कूल तुलसी के व्याख्याता (एलबी) निर्मला कोमल लहरे ला लोक शिक्षण संचालनालय ह निलंबित कर दे हे। 3 सितंबर ला जारी आदेश के मुताबिक, शिक्षिका ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित करे गे हे। विभाग ह वायरल वीडियो म मुख्यमंत्री अउ कलेक्टर के संबंध म करे गे कथित अशोभनीय टिप्पणी ला कार्रवाई के आधार बताए हे।

दरअसल, स्कूल म ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था लागू होय के बाद शिक्षिका निर्मला कोमल लहरे के एक वीडियो सोशल मीडिया म वायरल होइस। वीडियो म वो शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी ला लेकर सवाल उठावत दिखिन। शिक्षिका के कहना रहिस कि जब शिक्षक मन के उपस्थिति ऐप के जरिए ऑनलाइन दर्ज होवत हे, त अधिकारी अउ कलेक्टर मन के उपस्थिति घलो ऑनलाइन दर्ज होना चाहिए।

शिक्षकों के परेशानी के मुद्दा उठाइस

वायरल वीडियो म शिक्षिका ह ऑनलाइन अटेंडेंस के चलते शिक्षक मन ला होवत परेशानी के बात कहत दिखिन। उनका कहना रहिस कि ऐप म हाजिरी दर्ज कराय बर शिक्षक मन ला समय म स्कूल पहुंचना पड़थे। एखर चलते कई तरह के दिक्कत के सामना करना पड़थे।

शिक्षिका ह दावा करे रहिन कि समय म स्कूल पहुंचाय के कोशिश म शिक्षक कई बार सड़क हादसा के शिकार घलो हो जाथें। उन्होंने सरकार ले शिक्षक मन के ऊपर ऐप के जरिए निगरानी रखे के बजाय दूसर विभाग के व्यवस्था म ध्यान देय के बात कही रहिस।

उन्होंने सड़क म घूमत मवेशी मन के मुद्दा घलो उठाइस अउ सड़क ले मवेशी मन ला हटाय के मांग करे रहिन।

CM के कार्यक्रम ला सार्वजनिक करे के कही

वायरल वीडियो म शिक्षिका ह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम मन ला घलो जनता के निगरानी बर सार्वजनिक करे के अपील करे रहिन। उनका कहना रहिस कि वो अपन बात कहे ले डरहीं नहीं।

शिक्षिका ह व्यवस्था म सुधार नहीं होय पर सरकार ला अगला चुनाव म सत्ता ले बाहर होय के चेतावनी घलो दे रहिन। ए वीडियो सोशल मीडिया म वायरल होय के बाद मामला चर्चा म आ गे।

विभाग ह बताइस निलंबन के कारण

लोक शिक्षण संचालनालय के निलंबन आदेश म जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर-चांपा के 2 सितंबर के पत्र के आधार म कार्रवाई करे के बात कही गे हे।

आदेश म विभाग ह कहे हे कि 31 अगस्त 2026 के वायरल वीडियो म निर्मला कोमल लहरे ह मुख्यमंत्री अउ कलेक्टर के संबंध म अशोभनीय टिप्पणी करत आलोचना करे रहिन अउ वीडियो ला मीडिया म प्रसारित करे रहिन।

विभाग ह शिक्षिका के ए कृत्य ला पद के जिम्मेदारी के खिलाफ मानत शासन अउ विभाग के छवि ला नुकसान पहुंचाय वाला बताए हे। ए मामला ला छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 अउ 10 के तहत कदाचार माने गे हे।

कारण बताओ नोटिस के जवाब भी संतोषजनक नहीं

विभाग के मुताबिक, जिला शिक्षा अधिकारी ह शिक्षिका ला कारण बताओ नोटिस जारी करे रहिन। एकर जवाब म निर्मला कोमल लहरे ह अपन स्पष्टीकरण दे रहिन, लेकिन विभाग ह जवाब ला संतोषजनक नहीं माने।

एकर बाद लोक शिक्षण संचालनालय ह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(क) के तहत शिक्षिका ला तत्काल प्रभाव ले निलंबित कर दे हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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