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विवेक शर्मा बनिन सीनियर एडवोकेट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फुल बेंच ह देइन मंजूरी

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विवेक शर्मा बनिन सीनियर एडवोकेट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फुल बेंच ह देइन मंजूरी

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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ह एक बड़े निर्णय लेवत राज्य के महाधिवक्ता विवेक शर्मा ल सीनियर एडवोकेट (वरिष्ठ अधिवक्ता) के दर्जा दे हे। ए संबंध मा हाईकोर्ट प्रशासन कोति ले आधिकारिक अधिसूचना घलो जारी कर दे गे हे। हाईकोर्ट के फुल बेंच ह अपन बैठक मा ए प्रस्ताव ल सर्वसम्मति ले मंजूरी दिस, जेकर बाद रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के दस्तखत ले अधिसूचना जारी करे गिस।

जारी अधिसूचना के मुताबिक, ए फैसला अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के धारा 16 अउ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पदनाम) नियम, 2025 के तहत मिले अधिकार के प्रयोग करत ले गे हे। एखर संगे-संग, सुप्रीम कोर्ट कोति ले वरिष्ठ अधिवक्ता मन के नाम तय करे बर बनाए नियम अउ दिशा-निर्देश के पूरा पालन करे गे हे। 1 सितंबर 2026 के हाईकोर्ट के फुल बेंच के बैठक मा विवेक शर्मा ल तुरंत प्रभाव ले सीनियर एडवोकेट बनाए के संकल्प पास करे गिस।

विवेक शर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व जज अउ उपभोक्ता आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जस्टिस आर. एस. शर्मा के बेटा हरं। ओमन रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (जबलपुर) ले एलएलबी के पढ़ाई पूरा करे के बाद साल 2003 ले बिलासपुर हाईकोर्ट मा वकालत करत हे। राज्य सरकार कोति ले ओमन कोयला घोटाला, शराब घोटाला अउ एसीबी ले जुड़े कई बड़े अउ संवेदनशील मामला मा पैरवी करे हवं। महाधिवक्ता विवेक शर्मा ल वरिष्ठ अधिवक्ता के दर्जा मिले ले पूरा कानूनी बिरादरी मा खुसी के माहौल हे।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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