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Motor Accident Claims Tribunal Rules Against Insurance Company: दुर्घटना दावा अधिकरण रायपुर का बड़ा फैसला; खड़े ट्रक में टक्कर मारने वाली बीमा कंपनी भरेगी पूरा हर्जाना

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Motor Accident Claims Tribunal Rules Against Insurance Company: दुर्घटना दावा अधिकरण रायपुर का बड़ा फैसला; खड़े ट्रक में टक्कर मारने वाली बीमा कंपनी भरेगी पूरा हर्जाना

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Motor Accident Claims Tribunal Rules Against Insurance Company: रायपुर। अष्टम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर की पीठासीन अधिकारी श्रीमती एकता अग्रवाल ने सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक टोपुदास सतनामी की दर्दनाक मौत के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने मृतक के आश्रित माता-पिता (जतीराम एवं विश्वंतिन बाई) के पक्ष में 16 लाख 44 हजार रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया है। इसके साथ ही दावा प्रस्तुत करने की तिथि से संपूर्ण भुगतान तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का भी आदेश दिया गया है।

यह मामला 29 अप्रैल 2024 का है, जब ग्राम बंजारी के मुख्य मार्ग पर शासकीय हाईस्कूल के सामने राखड़ से भरा एक ट्रक (सीजी-06-जीजेड-9688) सड़क किनारे खड़ा था। इसी दौरान ट्रक (क्रमांक सीजी-04-पीके-8373) के चालक उमेश साहू ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए खड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद राखड़ से भरा ट्रक पलट गया और उसमें सवार टोपुदास सतनामी की राखड़ में दबने से मौके पर ही मृत्यु हो गई थी।

बीमा कंपनी ने दुर्घटना में मृतक की लापरवाही होने और खड़े ट्रक में कोई संकेतक न लगे होने का तर्क देकर दावे को खारिज करने की मांग की थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने इन तर्कों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया और पाया कि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि सभी दस्तावेज पूरी तरह वैध थे।

मुआवजा मद (Compensation Head) ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित राशि
वार्षिक आय-हानि (Dependence Loss) ₹15,12,000 (18 के गुणांक एवं 40% फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पर)
अंत्येष्टि व्यय (Funeral Expenses) ₹18,000
संपदा की हानि (Loss of Estate) ₹18,000
माता-पिता हेतु साहचर्य हानि (Loss of Consortium) ₹96,000
कुल स्वीकृत मुआवजा राशि (Total Award) ₹16,44,000 (+ 7% वार्षिक साधारण ब्याज)

न्यायालय ने मृतक की आयु 23 वर्ष एवं अनुमानित आय ₹10,000 मानकर भविष्य की संभावनाओं के तहत 40% की वृद्धि की और अविवाहित होने के कारण आधी राशि व्यक्तिगत खर्चों के लिए घटाकर आश्रितता क्षति की गणना की। अधिकरण के इस आदेश से पीड़ित परिवार को वित्तीय संबल और न्याय मिला है।

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Source: Nishaanebaz

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मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Nishaanebaz
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