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प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी, नागरिकों से 15 अक्टूबर तक सुझाव भेजने की अपील की गई

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प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की तैयारी, नागरिकों से 15 अक्टूबर तक सुझाव भेजने की अपील की गई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय समिति ने अब आम जनता, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं। समिति का कहना है कि प्राप्त सुझावों के आधार पर यूसीसी का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जाएगा।

 

उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय समिति राज्य में यूसीसी की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा और व्यक्तिगत नागरिक कानूनों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है। समिति में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और एमके राऊत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्या ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर वर्तमान कानूनी व्यवस्था की समीक्षा कर व्यावहारिक सुझाव तैयार करेगी।

 

इसके साथ ही अन्य राज्यों में लागू समान नागरिक संहिता के मॉडल का अध्ययन कर सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का भी आकलन किया जाएगा।

 

आम नागरिकों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों से प्राप्त सुझावों को भी मसौदे में शामिल किया जाएगा। सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद समिति एक समग्र ड्राफ्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसमें आवश्यक विधायी और प्रशासनिक अनुशंसाएं भी शामिल होंगी। समिति ने शासकीय एवं गैर-शासकीय संस्थाओं, सामाजिक और धार्मिक संगठनों, विभिन्न समुदायों, राजनीतिक दलों तथा प्रदेश के सभी नागरिकों से 15 अक्टूबर 2026 तक अपने सुझाव भेजने की अपील की है। सुझाव ई-मेल: ucc-chhattisgarh@cg.gov.in, वेब पोर्टल: https://ucc.cgstate.gov.in/ इसके अलावा कार्यालय समान नागरिक संहिता समिति, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन, कमरा नंबर-202, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492001 के पते पर डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

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Source: Ekhabri

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मीडिया पार्टनर साभार (Syndicated) Ekhabri
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