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छत्तीसगढ़ मा धान बेचे के नवा नियम: एग्री स्टैक पोर्टल मा पंजीयन अनिवार्य, 31 अक्टूबर तक अंतिम तारीख

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छत्तीसगढ़ मा धान बेचे के नवा नियम: एग्री स्टैक पोर्टल मा पंजीयन अनिवार्य, 31 अक्टूबर तक अंतिम तारीख

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CG Dhan Kharidi Agri Stack : रायपुर। छत्तीसगढ़ मा धान बेचे के नियम ह बदल गे हे। खरीफ फसल 2026-27 मा धान बेचे बर अब किसान मन ला राज्य सरकार के एकीकृत पोर्टल मा अलग ले नाम लिखवाए के जरूरत नई परही। अब सिर्फ केंद्र सरकार के एग्री स्टैक (Agri Stack) पोर्टल मा पंजीयन कराना जरूरी होही। खाद्य विभाग ह ए संबंध मा सब्बो कलेक्टर अउ अपेक्स बैंक ला नवा नियम-निर्देश जारी कर दे हे। सबले बड़े राहत के बात ए हे कि अब किसान मन ला भटकना नई परही, सोसायटियों मा भी पंजीयन के सुविधा मिलही।

सोसायटियों मा मिलही पंजीयन के सुविधा

एग्री स्टैक मा नाम दर्ज करे बर समिति के ऑपरेटर मन ला अलग ले लॉगिन आईडी अउ पासवर्ड दिए जाही। किसान मन के एग्री स्टैक मा दर्ज फसल के रकबा ला ही धान बेचे बर सही माने जाही।

31 अक्टूबर तक करा सकत हवयं पंजीयन

जेमन पहली धान नई बेचे रिहिन अउ जेखर पास एग्री स्टैक फार्मर आईडी नई हे, ओमन ला 31 अक्टूबर तक एग्री स्टैक मा पंजीयन कराना होही। एखर बाद समिति मा जाके खसरा नंबर, बैंक खाता अउ नॉमिनी के जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराए ला परही।

28 लाख ले जादा किसान हो चुके हवयं दर्ज

प्रदेश मा अब तक 28 लाख ले जादा किसान एग्री स्टैक पोर्टल मा जुड़ चुके हवयं। जेमन छूट गे हवयं, ओमन बर 31 अक्टूबर तक के समय दिए गे हे।

का ए एग्री स्टैक?

एग्री स्टैक केंद्र सरकार के डिजिटल योजना ए, जेमा किसान मन के जमीन, फसल अउ पहचान के पूरा जानकारी एक जगह मा रखे जाथे। एखर ले सरकारी योजना मन के लाभ सोझ किसान मन तक पारदर्शी तरीका ले पहुंचही।

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OneCG एक्सक्लूसिव रिपोर्ट OneChhattisgarh.Com
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