Bhilai Nagar Nigam Fraud Case : भिलाई। भिलाई नगर निगम के पार्षद परिवार से जुड़े मामले में न्यायालय के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज होगे हवय। उतई थाना पुलिस ह भिलाई नगर निगम के पार्षद रीता सिंह, ओकर पति रमेशचंद सिंह राजपूत अउ बेटा मानवचंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई धारा म अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दिस हवय।
मामला करीब 4.50 करोड़ रुपए के जमीन, खदान अउ संपत्ति लेनदेन से जुड़ा हवय। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पाटन शीतल निकुंज ह 31 जुलाई 2026 ला परिवादी बीबी सिंह के आवेदन ऊपर सुनवाई करत उतई थाना प्रभारी ला एफआईआर दर्ज करे के आदेश दिए रहिस।
पुलिस के मुताबिक आरोपी मन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के धारा 318(2), 318(3), 318(4), 338, 336(3) अउ 340 के तहत मामला दर्ज करे गे हवय।
4.50 करोड़ के सौदा म विवाद
परिवादी बीबी सिंह के आरोप हवय कि 29 जनवरी 2024 ला ग्राम छांटा, तहसील पाटन स्थित खदान, जमीन, टाटा हिटाची मशीन अउ भारत बेंज टिपर वाहन खरीदी-बिक्री के लिए इकरारनामा होइस रहिस। ये सौदा कुल 4.50 करोड़ रुपए म तय होइस, जेमां 4.39 करोड़ रुपए आरोपी पक्ष ला दे दिए गे रहिस।
परिवादी के आरोप हवय कि सौदा के समय कई जरूरी जानकारी छिपाए गे रहिस। कुछ जमीन दूसर व्यक्ति मन के नाम म रहिस, कुछ जमीन दान भूमि या अइसन श्रेणी के रहिस जेला बेचे के अधिकार नई रहिस। साथे कुछ संपत्ति बैंक म गिरवी रखे गे रहिस, फेर ओकर जानकारी नई देय गे।
एनओसी अउ दस्तावेज नई मिले के आरोप
बीबी सिंह के मुताबिक आरोपी पक्ष ह बैंक एनओसी, खनिज पट्टा अउ जरूरी दस्तावेज देय के भरोसा दिलाइस रहिस, फेर बाद म दस्तावेज उपलब्ध नई कराइस। येकर बाद फरवरी 2026 म थाना अउ दुर्ग पुलिस अधीक्षक ला शिकायत करे के बाद घलो कार्रवाई नई होइस, तव वो न्यायालय के शरण म गे रहिस।
अब कोर्ट के आदेश के बाद उतई पुलिस ह मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिए हवय। पुलिस के कहना हवय कि जांच म मिले तथ्य के आधार म आगे के कानूनी कार्रवाई करे जाही।