छत्तीसगढ़ में राशन हितग्राहियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, OTP से भी मिलेगा अनाज
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन लेने के दौरान फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर हितग्राहियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या आने पर भी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। इसके तहत नियमानुसार नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति या ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से राशन प्राप्त किया जा सकता है।
रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट राशन दुकान की बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार अन्य माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है।
यह व्यवस्था विशेष रूप से बुजुर्गों और उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें उंगलियों के निशान का मिलान कराने में कठिनाई होती है। ऐसे हितग्राही निर्धारित नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति के माध्यम से या ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प अपनाकर राशन प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि संबंधित हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता। इस संबंध में भ्रामक या अधूरी जानकारी से आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
खाद्य नियंत्रक ने हितग्राहियों से अपील की है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर वे राशन से वंचित होने की आशंका न पालें, बल्कि राशन दुकान संचालक से वैकल्पिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जानकारी लें। निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर पात्र हितग्राही राशन प्राप्त कर सकते हैं।
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साभार: Ekhabri


