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मुआवजे के खिलाफ अपील में 389 दिन की देरी, हाईकोर्ट ने पंजाब रोडवेज पर लगाया 38 हजार रुपये का जुर्माना

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मुआवजे के खिलाफ अपील में 389 दिन की देरी, हाईकोर्ट ने पंजाब रोडवेज पर लगाया 38 हजार रुपये का जुर्माना

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वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों को एक करोड़ 9 हजार 160 रुपये मुआवजा देने का

साभार: Lalluram

Lalluram
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OneChhattisgarh संपादकीय डेस्क
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