ममता गुट को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, 3 बैंक खातों के इस्तेमाल मिली अनुमति

नई दिल्ली: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को तीन बैंक खातों के सीमित और शर्तों के साथ इस्तेमाल की अनुमति जारी रखी। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर दिया गया अंतरिम आदेश बैंक खातों पर कोर्ट के पहले के आदेश को प्रभावित नहीं करता।
29 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी व्यवस्था
कोर्ट के मुताबिक, तीनों खातों से जरूरी खर्च के लिए रकम इस्तेमाल करने की मौजूदा व्यवस्था 29 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी। हालांकि, इन पैसों का मनमाने तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। खातों से होने वाले लेन-देन पर कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष अधिकारी की निगरानी रहेगी।
रोजमर्रा के खर्च के लिए इस्तेमाल
इससे पहले अदालत ने पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज और कर्मचारियों के वेतन जैसे जरूरी खर्चों के लिए खातों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। लेन-देन के लिए तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, चेक पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर के बाद विशेष अधिकारी उसकी जांच करते हैं।
पुलिस ने फ्रीज किए थे तीन खाते
मामला पश्चिम बंगाल पुलिस की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान तृणमूल कांग्रेस के तीन HDFC बैंक खाते फ्रीज किए गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने हाईकोर्ट का रुख किया था। 9 जुलाई के आदेश में कोर्ट ने खातों के संचालन के लिए विशेष अधिकारी की निगरानी में अंतरिम व्यवस्था बनाई थी। सोमवार की सुनवाई में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट भी अदालत के सामने पेश की।
पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर अलग विवाद
यह मामला तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर चल रहे विवाद से भी जुड़ा है। हाईकोर्ट ने साफ किया कि बैंक खातों से जुड़ी अंतरिम व्यवस्था और चुनाव आयोग के नाम-चिह्न संबंधी अंतरिम आदेश अलग-अलग मुद्दे हैं।
Source: Nishaanebaz


